Special Story

धान खरीदी की मात्रा में कटौती की फैली अफवाह: कलेक्टर ने दिया स्पष्टीकरण, कहा-

धान खरीदी की मात्रा में कटौती की फैली अफवाह: कलेक्टर ने दिया स्पष्टीकरण, कहा-

ShivNov 18, 20242 min read

गरियाबंद। खरीदी की तीसरे दिन आज देवभोग अमलीदर तहसील क्षेत्र…

सिख गुरूओं की वाणी और उनका बलिदान अद्भुत और ऐतिहासिक: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

सिख गुरूओं की वाणी और उनका बलिदान अद्भुत और ऐतिहासिक: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivNov 18, 20243 min read

भोपाल।    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आग्रह पर श्री…

मुख्यमंत्री श्री साय ने गिरिधर मालवीय के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया

मुख्यमंत्री श्री साय ने गिरिधर मालवीय के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया

ShivNov 18, 20241 min read

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गिरिधर मालवीय के निधन…

सिमगा नगर पालिका गठित, राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना

सिमगा नगर पालिका गठित, राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना

ShivNov 18, 20241 min read

रायपुर।     राज्य शासन द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा नगर…

November 18, 2024

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

Home » श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश

श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर-    श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के मध्य 14 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई। जिसके अनुसार प्रति बिन्दु 20 रूपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रूपए की वृद्धि की गई।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रूपए प्रति बिन्दु के मान से 280 रूपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार 01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर को किया जाता है।

जारी आदेशानुसार श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। जिसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रूपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,640 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 10,380 रूपए निर्धारित की गई है। अर्द्धकुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 11,550 रूपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 11,290 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 11,030 रूपए निर्धारित की गई है। कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 12,330 रूपए, ‘ब‘ के लिए 12,070 रूपए तथा ‘स‘ के लिए 11,810 रूपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 13,110 रूपए, ‘ब‘ के लिए 12,850 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 12,590 रूपए किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है।