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आय से अधिक संपत्ति का मामला : पंचायत विभाग के निलंबित ज्वॉइंट डायरेक्टर को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

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ShivApr 2, 20252 min read

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April 2, 2025

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फॉरेनर एक्ट के तहत दर्ज हुआ अपराध, चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 बांग्लादेशी समेत अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर गिरफ्तार…

महासमुंद। पुलिस ने नाक में दम करके रखने वाले चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. जिले में अलग-अलग जगह कुल 9 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. इनमें 2 बांग्लादेशी और एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर और एक सहयोगी शामिल है. फॉरेनर एक्ट (Foreigners Act) 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मुख्य आरोपी मिलन मंडल और उसका साथी मो. शफीक शेख उर्फ बाबू शेख चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए बर्तन बेचने के बहाने घरों की रेकी करते थे. पुलिस ने बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के रहने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही चोरी का माल खपाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर अफसर मंडल (निवासी पश्चिम बंगाल) को भी गिरफ्तार किया गया है.

आरोपियों से चोरी का माल खरीदने वाले सोनार जयदेव करमाकर को भी जेल भेज दिया गया है. जांच में सामने आया कि मिलन मंडल और मो. शफीक शेख ने बांग्लादेश की अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा रखा था.

पुलिस ने आरोपियों को ऐसे पकड़ा

जनवरी में बसना थाना क्षेत्र में दिनेश अग्रवाल के घर में चोरी हुई थी, जिसमें करीब 5 लाख रुपये की ज्वेलरी और नकदी चोरी हो गई थी. इसके बाद फरवरी में सांकरा थाना क्षेत्र में देवनाथ पटेल के घर भी 4.43 लाख रुपये की चोरी हुई.

दोनों मामलों में चोरी का पैटर्न एक जैसा था, जिससे पुलिस को अंदेशा हुआ कि दोनों घटनाओं में एक ही गिरोह शामिल हो सकता है. इसके बाद सांकरा, बसना थाना और साइबर सेल की टीम ने CCTV फुटेज, मोबाइल टावर डंप और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया गया.

2003 से लगातार भारत आ रहा था मुख्य आरोपी

मिलन मंडल वर्ष 2003 से अब तक 10 बार बांग्लादेश से भारत आ चुका है. वह अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर अफसर मंडल के जरिए भारत में अवैध रूप से घुसा था. अफसर मंडल लोगों को अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत लाने और भारत से बांग्लादेश भेजने का काम करता था. वह चोरी से मिली रकम और माल को हवाला के जरिए बांग्लादेश में अपनी पत्नी के पास भेजता था. आरोपी मिलन मंडल ने पूछताछ में बताया कि वह चोरी के माल को अफसर मंडल के जरिए पश्चिम बंगाल में जयदेव करमाकर को बेचता था. चोरी की रकम और सोने के गहनों की बिक्री से 18.10 लाख रुपये बांग्लादेश भेजे गए थे. पैसा भेजने के लिए गणेश बर्मन नामक व्यक्ति महिला एजेंटों का इस्तेमाल करता था, जो सीमा पर खेती के लिए जाने वाली महिलाओं के जरिए कपड़ों में छिपाकर रकम पार कराते थे.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हीरा, सोना और चांदी के आभूषण कुल कीमती 58,52,000 रुपए, नगद राशि 7,000 रुपए, मोटर सायकल कीमती 46,000 रुपए जब्त किया गया है.  

गिरफ्तार आरोपी

01. मिलन मण्डल पिता मुजम्मिल मण्डल, उम्र 40 साल निवासी ग्राम पार्वतीपुर जिला दिनाजपुर राज्य रंगपुर, बांग्लादेश हाल पता बध्व मुजम्मल मण्डल मुधोल रोड़ अवति गली जामखण्डी जिला बागलकोट, कनार्टक.

02. अफसर मंडल पिता सुप्पूर महमूद मंडल उम्र 70 वर्ष सा. मध्य कृष्णरामपुर, शाहपुकुर थाना कुमारगंज, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पं. बंगाल.

03. जयदेव करमाकर पिता मनिन्द्रनाथ करमाकर उम्र 54 वर्ष ग्राम डांगाहाट थाना कुमारगंज, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पं. बंगाल.

04. मो० शफीक शेख उर्फ बाबू शेख पिता मो० इदरिश सेख उर्फ आमिर शेख उम्र 43 वर्ष निवासी पार्वतीपुर जिला दक्षिण दिनाजपुर राज्य रंगपुर, बांग्लादेश हाल पता वार्ड न० 28. दात्रि मस्जिद के पारा, दरबार गली बीजापुर विजयापुरा कर्नाटक अन्य पता माल्दा रेलवे स्टेशन के पास ग्राम भोजपुर थाना इंग्लिश बाजार जिला माल्दा पं बंगाल.