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अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में पुलिसकर्मी समेत 2 की मौत, लोगों ने NH-30 पर किया चक्काजाम

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ShivFeb 24, 20252 min read

कोंडागांव/ कवर्धा।   छत्तीसगढ़ में सोमवार को सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला…

टमाटर के दाम सस्ते होने से किसानों की बढ़ी मुश्किलें, सड़क में फेंके कई क्विंटल टमाटर…

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ShivFeb 24, 20253 min read

जशपुर।  छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती करने वाले किसान खून…

पूर्व आईएएस डॉ. संजय अलंग का JNU में व्याख्यान, छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति पर है विशेषज्ञता

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ShivFeb 24, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति के विशेषज्ञ पूर्व आईएएस डॉ.…

सड़क दुर्घटना में तीन युवकों में से एक की मौत, तो इधर धान से भरे ट्रक में लगी आग

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ShivFeb 24, 20252 min read

सक्ती/दुर्ग। छत्तीसगढ़ के सक्ति और दुर्ग जिले में रविवार को…

हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग, 50 से 60 लाख रुपये का सामान जलकर खाक

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ShivFeb 24, 20251 min read

सरगुजा। अंबिकापुर में बीती रात एक हार्डवेयर और पेंट की…

February 24, 2025

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सरकारी कर्मचारियों का अवैध संबंध अपराध : महिला आयोग में हुई सुनवाई, शिक्षक-शिक्षिका को निलंबित करने डीईओ को भेजा गया पत्र

रायपुर।      छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में आज 272वीं सुनवाई हुई. रायपुर जिले में कुल 131वीं जनसुनवाई हुई. अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित कई प्रकरणों पर सुनवाई की. महिला आयोग के एक प्रकरण में शासकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिका के बीच अवैध संबंध का मामला सामने आया, जिसमें पहली बार दोनों कर्मचारियों ने अवैध संबंध स्वीकार भी किया गया. इसे अपराध मानते हुए दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने डीईओ को पत्र भेजा गया.

बता दें कि शासकीय सेवा में रहते हुए अवैध रिश्तों में रहना कानूनी अपराध है, जिसे देखते हुए दोनों अनावेदकों को सेवा से निकालकर उसकी विस्तृत जांच करने मुंगेली व बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा गया. वहीं अनावेदिका को सुधरने का मौका देकर 2 माह के लिए नारी निकेतन भेजे जाने का आयोग ने आदेश जारी किया.

दरअसल आवेदिका ने अपने पति के अवैध संबंध को लेकर आयोग में प्रकरण दर्ज कराया था. आवेदिका के पति शासकीय विद्यालय में शिक्षक है, जिसका अवैध संबंध उसी विद्यालय में नियुक्त शिक्षिका के साथ था, जो दोनों अनावेदकों द्वारा स्वीकार किया गया. इसके साथ ही आवेदिका का पति पिछले 3 वर्षों से अपनी पत्नी व बच्चों से अलग रह रहा है. आवेदिका के 12 और 9 साल के दो बच्चे हैं. 62 हज़ार वेतन होने के बावजूद अपने बच्चों का भरण-पोषण नियमित खर्च उठाने आयोग ने अनावेदक में आनाकानी देखी. आयोग ने दोनों ही अनावेदकों को शासकीय सेवा में अवैध संबंध के अपराध होने की जानकारी पर प्रश्न किया , जिस पर दोनों ने ही जानकारी होना स्वीकारा.

शासकीय सेवा में रहते हुए अवैध रिश्तों में रहना कानूनी अपराध : किरणमयी

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया, छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक प्रकरण राजधानी से आते हैं, जिसमें लगातार अवैध संबंधों के मामले बढ़ रहे हैं. आज आयोग का पहला प्रकरण ऐसा था, जिसमें शासकीय सेवा में कार्यरत अनावेदकों ने अवैध संबंध स्वीकारा है. शासकीय सेवा में रहते हुए अवैध रिश्तों में रहना कानूनी अपराध है और आज आवेदिका का प्रकरण साबित होने पर आयोग ने मामले में सख़्ती दिखाते हुए अनावेदकों के मुंगेली और बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबन के लिए पत्र भेजा गया. दोनों के खिलाफ जांच की जाएगी और आगे चलकर दोनों शासकीय कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया जा सकता है.