Special Story

छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग द्वारा आधुनिक युग की चुनौतियों और समाधान पर की गई चर्चा

छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग द्वारा आधुनिक युग की चुनौतियों और समाधान पर की गई चर्चा

ShivJun 1, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से आयोजित…

शराब घोटाले में गिरफ्तार विजय भाटिया को कोर्ट में किया गया पेश, एक दिन के रिमांड पर भेजा जेल

शराब घोटाले में गिरफ्तार विजय भाटिया को कोर्ट में किया गया पेश, एक दिन के रिमांड पर भेजा जेल

ShivJun 1, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला में फरार चल रहे…

“ना अतिशेष शिक्षकों की सूची ना ही दावा आपत्ति” युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल

“ना अतिशेष शिक्षकों की सूची ना ही दावा आपत्ति” युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल

ShivJun 1, 20251 min read

महासमुंद। जिले में मिडिल और हाईस्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों…

भाठागांव में देह व्यापार का भंडाफोड़, दलाल समेत 4 महिलाएं गिरफ्तार

भाठागांव में देह व्यापार का भंडाफोड़, दलाल समेत 4 महिलाएं गिरफ्तार

ShivJun 1, 20252 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर से देह व्यापार के गोरखधंधे का मामला…

सरकारी स्कूल के बच्चों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने दान किए रोटरी कौशल प्रशिक्षण केंद्र को कंप्यूटर

सरकारी स्कूल के बच्चों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने दान किए रोटरी कौशल प्रशिक्षण केंद्र को कंप्यूटर

ShivJun 1, 20251 min read

रायपुर। सरकारी स्कूल के छात्रों को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान…

June 1, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

सात साल बाद कोर्ट का फैसला : आरआई की पिटाई मामले में BJP के पूर्व पार्षद को 5 साल की सजा

रायपुर। सात साल पहले राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट के मामले में जिला अदालत ने भाजपा के पूर्व पार्षद आकाश दुबे और उसके साथी को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 5 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. जिला अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी आकाश दुबे और उनके साथी श्याम प्रकाश साहू को सजा सुनाई है.

बता दें कि आरोपी आकाश दुबे ब्राम्हणपारा वार्ड के पार्षद रहे हैं. वर्तमान में उनकी पत्नी सरिता दुबे पार्षद हैं. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने जमीन के सीमांकन के दौरान विवाद पर प्रार्थी किशोर वर्मा और राजस्व निरीक्षक से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी. राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र चंद्राकर की पिटाई की, जिससे बांये हाथ में गंभीर चोटें आई.

आरोपियों के खिलाफ डीडी नगर थाने में धारा 294, 506, 186, 353, 332, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था. प्रार्थी राजेन्द्र चंद्राकर की एक्स-रे रिपोर्ट के बाद विवेचना में 333 धारा जोड़ी गई. सुनवाई के दौरान आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताया, लेकिन बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया. इसके बाद अदालत ने आकाश दुबे और उसके साथी श्याम प्रकाश साहू को 5 वर्ष और एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया. दोनो सजाएं एक साथ चलेगी.