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ShivJun 6, 20254 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज रतलाम जिले को…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

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संवेदनशील फिल्मकार अभिनेता चम्पक बैनर्जी द्वारा की गई”लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स’ की रचना

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ShivJun 6, 20253 min read

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खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

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ShivJun 6, 20253 min read

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June 7, 2025

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जो कहेंगे सच कहेंगे

मां के हत्यारे बेटे को कोर्ट ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।  मां के हत्यारे बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। मामला छत्तीसगढ़ के पेंड्रा का है, जहां बेटे द्वारा अपनी ही माँ की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी देवीलाल खैरवार ने मामूली कहासुनी के बाद अपनी माँ की जान ले ली थी।

अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने इस जघन्य अपराध में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामला मरवाही थाना क्षेत्र के टिहाईटोला गांव का है, जहां 1 सितंबर 2023 को एक युवक ने मामूली पारिवारिक विवाद के चलते अपनी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब इस मामले में न्याय करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपी बेटे देवीलाल खैरवार को उम्रकैद (आजन्म कारावास) की सजा सुनाई है।

घटना 1 सितंबर 2023 को हुई थी, जब टिहाईटोला निवासी देवीलाल खैरवार का अपनी मां से किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ। यह कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर देवीलाल ने घर में रखे डंडे से अपनी माँ पर कई बार वार कर दिए। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी।

मामले की सूचना मिलते ही मरवाही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने आरोपी बेटे को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था और हत्या का मामला दर्ज करते हुए न्यायिक प्रक्रिया शुरू की गई थी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह साबित किया कि आरोपी ने जानबूझकर क्रूरता के साथ अपनी ही मां की हत्या की है। कोर्ट ने इसे एक अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए समाज के लिए एक कड़ा संदेश देने की आवश्यकता जताई।

अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी प्रकार की नरमी न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगी। अतः आरोपी देवीलाल खैरवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।