निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज निधि (DMF) घोटाला मामले में आरोपी रानू साहू को राहत नहीं मिला है. ACB-EOW की विशेष कोर्ट ने आज रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
निलंबित आईएएस रानू साहू ने ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में डीएमएफ घोटाला में मंगलवार को जमानत अर्जी लगाई थी. बता दें कि DMF घोटाले में ACB और EOW द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपये के हेरफेर का आरोप है.
रोशन चंद्राकर की भी जमानत याचिका खारिज
रानू साहू के अलावा कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में आरोपी रोशन चंद्राकर ने भी जमानत याचिका दाखिल किया था. कोर्ट ने आज रोशन चंद्राकर की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की. इस सुनवाई में भी कोर्ट ने आरोपी को राहत नहीं दी.