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ShivMar 1, 20252 min read

रायपुर।    छ्त्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ ने एक दिवसीय…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की सौजन्य भेंट

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रायपुर।    छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री…

अब रायपुर में भारत का पहला क्रायोथेरेपी चेंबर, जानिए इस तकनीक के फायदे…

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रायपुर।   राजधानी रायपुर अब देश के पहले क्रायोथेरेपी चेंबर का…

छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाषा: अंतस को सींचती है, आत्मा को एक दूसरे से जोड़ती है: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivMar 1, 20254 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाषा है। छत्तीसगढ़ी भाषा केवल संवाद का…

March 1, 2025

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पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ दर्ज केस कोर्ट ने किया बंद, EOW-ACB की क्लोजर रिपोर्ट के बाद फैसला

रायपुर- छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनने के बाद रायपुर की एक निचली अदालत ने ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने 16 अप्रैल के एक आदेश में राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. जिसमें पाया गया कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है.

एक आरटीआई कार्यकर्ता के दावे के आधार पर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार राज्य में सत्ता में थी, तब एफआईआर दर्ज की गई थी. लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी ईओडब्ल्यू-एसीबी अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रही. वर्तमान भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी. ट्रायल कोर्ट ने अब क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और एफआईआर रद्द कर दी है.

भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी अमन सिंह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे. उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया और नवंबर 2022 में अदानी समूह में शामिल हो गए. फरवरी 2020 में छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू ने कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमन सिंह और उनकी पत्नी यासमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. बिलासपुर उच्च न्यायालय ने दो साल पहले एफआईआर को रद्द कर दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि यह वांछनीय है कि उच्च न्यायालय जांच के चरण में भ्रष्टाचार के मामले की एफआईआर को रद्द न करें, भले ही संदेह हो कि पिछली सरकार के अफसरों पर नई सरकार ने केस दर्ज कराया है और अब ट्रायल कोर्ट ने ईओडब्ल्यू द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और एफआईआर को रद्द कर दिया है. सिंह परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध आपराधिक वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के तहत एफआईआर का इस्तेमाल “एक ईमानदार अधिकारी अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह, एक प्रसिद्ध कलाकार को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिससे उन्हें सजा भुगतनी पड़ी.” कई वर्षों तक परीक्षण और क्लेश”. उन्होंने कहा, हालांकि, अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने से आखिरकार न्याय मिल गया.

इसी भावना को व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुमार, जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया. उन्होंने शासन और लोक सेवकों के मनोबल पर राजनीतिक उत्पीड़न के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बात की.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारों के लिए ईमानदार अधिकारियों को निशाना बनाया जाना हतोत्साहित करने वाला है, क्योंकि हर कोई सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी की व्यक्तिगत लागत का सामना नहीं कर सकता है. यह दावा करने के बावजूद कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे, अमन सिंह ने बाद की जांच में पूरा सहयोग किया, जिससे अंततः उन्हें और उनकी पत्नी को दोष सिद्ध हुआ क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बना.