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मुख्यमंत्री को माँ ने दिया अपना आशीर्वाद—स्नेह से छुआ गाल, हृदय से कहा धन्यवाद

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ShivMay 16, 20252 min read

रायपुर।   बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के करेगुट्टा पर्वत की…

मुख्यमंत्री ने 220 करोड़ रूपए की लागत से बन रही सिद्धबाबा सिंचाई जलाशय परियोजना का किया निरीक्षण

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ShivMay 16, 20252 min read

रायपुर।    सुशासन तिहार के अपने दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण

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ShivMay 16, 20251 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजनांदगांव जिले…

सुशासन तिहार : मुख्यमंत्री ने बरगद पेड़ के नीचे लगाई जनचौपाल, ग्रामीणों को दी ये सौगातें…

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ShivMay 16, 20253 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहजता और सरलता से…

May 17, 2025

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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही।    छत्तीसगढ़ के गौरेला में डेढ़ साल पहले नाबालिग से हुए अनाचार मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पेण्ड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपी गणेश धुर्वे को उम्र कैद की सजा सुनाई है. 

बता दें, पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है. आरोपी गणेश धुर्वे ने 30 सितंबर 2023 को स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को जबरन मोटरसायकल में बैठाकर दूसरे गांव ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. वहीं छात्रा के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने जब पतासाजी की, तो जानकारी मिली की छात्रा को आरोपी अपने साथ दूसरे गांव ले गया है. जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और छात्रा को वापस घर ले गए. 

घर जाने के बाद पीड़िता ने पूरी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद मामले में पुलिस ने आरोपी गणेश धुर्वे पिता रामप्रसाद धुर्वे 29 वर्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 506(2), 366, 376(1) और पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध क्रमांक 407 दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने 8 अक्टूबर 2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था. 

इस मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी को पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये का अर्थदंड तथा आईपीसी की धारा 341 के तहत एक माह के साधारण कारावास की सजा और 500 रूपये के अर्थदंड, धारा 506 (2) के तहत 3 साल के कठोर कारावास की सजा और 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अतिरिक्त सश्रम कारावस की सजा भुगतनी होगी. ये सभी सजांए एक साथ चलेंगी. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की.