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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोटवारों की नियुक्ति को लेकर कहा है…

नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर अब विकास की तेज उड़ान के लिए तैयार : मंत्री रामविचार नेताम

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Shiv Mar 12, 2026 5 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कृषि एवं अनुसूचित जनजाति विकास…

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति : बंद खाते या आधार सीडिंग न होने से अटकी है छात्रवृत्ति तो 15 मार्च तक सुधरवाने का मौका

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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

रायपुर। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित…

समुचित वित्तीय प्रबंधन के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित : वित्त मंत्री ओपी चौधरी

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Shiv Mar 12, 2026 10 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी के…

March 12, 2026

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मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता का आधार है : राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह

रायपुर।     छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की ब्रीफिंग में कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए आज विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य नामावली में संभावित त्रुटियों को दूर करना और सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करना है ताकि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से आयोजित हो सके। आयुक्त अजय सिंह ने निर्धारित समय सीमा में मतदाता सूची शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाने के निर्देश दिए।

आयुक्त अजय सिंह ने सभी प्रेक्षकों से कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में ई आर ओ तथा ए ई आर ओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का समय पर निरीक्षण करते रहें और यदि आपको आवंटित जिले में पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी चरण में जिले में नियमों, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसकी सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी तथा आयोग को तत्काल प्रदान कर समाधान प्राप्त करें।

ब्रीफिंग में निर्वाचक प्रेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे मतदाता सूची की जांच और सुधार प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में कोई नाम दोहराया न जाए, मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं, और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया की 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता का नाम सूची में आवश्यक रूप से जोड़ा जाए तथा जिला स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क कर समाधान लिया जा सकता है।आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया का शत प्रतिशत पालन करें तथा किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति निर्मित ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा दी गई जिम्मेदारी का गंभीरता पूर्वक पालन करें। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग की उपसचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव उपस्थित थे।