अवैध कब्जे पर निगम की अधूरी कार्रवाई, कोर्ट के आदेश के बाद भी पूरी तरह नहीं हटाया गया अतिक्रमण
रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अवैध अतिक्रमण का एक और मामला सामने आया है. रायपुर जोन-10 अन्तर्गत तेलीबांधा क्षेत्र के एक निजी होटल द्वारा संयुक्त आवागमन के रास्ते से लगी हुई दूसरे के जमीन पर अवैध रूप से घेराबंधी कर दी गई है. मामले की शिकायत के बाद कोर्ट ने एसडीएम को अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिया था. इसके बाद बेरीकेटिंग हटाया गया, लेकिन अन्य अतिक्रमण को कल तक अतिक्रमणकारी को ही हटाने का आदेश दिया है.
जानकारी के अनुसार, मामला एक संयुक्त आवागमन के रास्ते पर घेराबंदी करने का है. रायपुर तेलीबंधा मेन रोड के सर्विस रोड पर एक निजी होटल है, जिससे लगी हुई त्रिलोचन सिंह सलूजा की जमीन में निर्माण का कार्य चल रहा है. होटल और सलूजा के जमीन के बीच एक सार्वजनिक सड़क है जिसे 30-35 सालों से दोनों ही उपयोग करते आये हैं. लेकिन 3 माह पहले त्रिलोचन सिंह सलूजा की जमीन की ओर आने जाने वाले रास्ते पर होटल ने सौंदर्यीकरण कर घेराबंधी कर दिया और रास्ते में बेरिकेट भी लगा दिए. इसे लेकर विवाद की स्थिति बनी और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा. कोर्ट ने विवाद किसी अपराध में न तब्दील हो. इसे देखते हुए जोन आयुक्त को अतिक्रमण हटाने निर्देशित किया जिसके बाद आज निगम की तरफ कार्रवाई की गई.
भूस्वामी त्रिलोचन सिंह सलूजा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आज नगर निगम जोन क्रमांक दस ने बेरिकेट तो हटाया, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर की गई घेराबंदी को हटाने का आदेश होटल को ही दे दिया है, जबकि अतिक्रमण हटाना निगम का काम होता है. ऐसे में देखना होगा कि अगर निजी होटल की तरफ से की गई अवैध घेराबंदी नहीं हटाई जाती है तो निगम समय से कार्रवाई करती है या नहीं.