Special Story

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लालबाग में चल रहे मालवा उत्सव में हुये शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लालबाग में चल रहे मालवा उत्सव में हुये शामिल

ShivMay 11, 20252 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को इंदौर के ऐतिहासिक…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव “द चेंजमेकर कॉन्क्लेव” में हुए शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव “द चेंजमेकर कॉन्क्लेव” में हुए शामिल

ShivMay 11, 20252 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित “द चेंजमेकर कॉन्क्लेव” में विभिन्न…

उप मुख्यमंत्री अरुण साव सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में हुए शामिल

उप मुख्यमंत्री अरुण साव सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में हुए शामिल

ShivMay 11, 20252 min read

रायपुर।    उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज महासमुंद जिले के…

उप मुख्यमंत्री अरुण साव कर्मा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं सम्मान समारोह में हुए शामिल

उप मुख्यमंत्री अरुण साव कर्मा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं सम्मान समारोह में हुए शामिल

ShivMay 11, 20252 min read

रायपुर।  उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज महासमुंद के बसना विकासखंड…

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बिजली खंभा तोड़ते हुए टकराई दीवार से, शादी से लौट रहे 7 लोग घायल…

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बिजली खंभा तोड़ते हुए टकराई दीवार से, शादी से लौट रहे 7 लोग घायल…

ShivMay 11, 20251 min read

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में आज एक भीषण सड़क दुर्घटना…

May 12, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

मत्स्याखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंध

रायपुर।    राज्य शासन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मस्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। अतएव प्रदेश के समस्त नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किए गए हैं में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा।