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सिटी 2.0 के लिए बिलासपुर को मिलेगा 100 करोड़ : एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर

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ShivMar 3, 20253 min read

बिलासपुर।  जयपुर में सोमवार को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के…

मध्यप्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य निर्वाचन आयोग के बीच हुआ एमओयू

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ShivMar 3, 20253 min read

भोपाल।   राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे…

March 3, 2025

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अवैध प्लाटिंग मामले में कलेक्टर सख्त, हल्का पटवारी को किया निलंबित

सक्ती- अवैध प्लाटिंग मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. हल्का पटवारी कुंजन राम देवांगन को निलंबित कर दिया गया है. सक्ती के ग्राम नंदौरखुर्द में हुए अवैध प्लाटिंग में पटवारी को दोषी पाया गया था. जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने यह कार्रवाई की है. बता दें कि दो दिन पहले ही भू स्वामी और पटवारी कुंजन राम पर जुर्माने की कार्रवाई हुई थी.

जारी आदेश के अनुसार, तहसील सक्ती अंतर्गत कार्यरत हल्का पटवारी श्रीकुंजन राम देवांगन के द्वारा ग्राम नन्दौरखुर्द में हो रहे अवैध प्लाटिंग के संबंध में जानकारी नहीं देने के कारण कुंजन राम देवांगन पटवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन काल में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सक्ती रहेगा एवं उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.