Special Story

कोल लेवी प्रकरण में नई चार्जशीट, शेल फर्मों से 40 करोड़ की लेयरिंग का खुलासा

कोल लेवी प्रकरण में नई चार्जशीट, शेल फर्मों से 40 करोड़ की लेयरिंग का खुलासा

Shiv Mar 10, 2026 3 min read

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर द्वारा…

साय कैबिनेट का बड़ा निर्णय, धर्मांतरण रोकने के लिए नया विधेयक मंजूर

साय कैबिनेट का बड़ा निर्णय, धर्मांतरण रोकने के लिए नया विधेयक मंजूर

Shiv Mar 10, 2026 3 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित…

केंद्रीय बलों के खर्च पर सदन में बहस, गृहमंत्री ने वापसी की टाइमलाइन बताई

केंद्रीय बलों के खर्च पर सदन में बहस, गृहमंत्री ने वापसी की टाइमलाइन बताई

Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को गृह और पंचायत मंत्री विजय शर्मा…

March 10, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

अवैध प्लाटिंग मामले में कलेक्टर सख्त, हल्का पटवारी को किया निलंबित

सक्ती- अवैध प्लाटिंग मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. हल्का पटवारी कुंजन राम देवांगन को निलंबित कर दिया गया है. सक्ती के ग्राम नंदौरखुर्द में हुए अवैध प्लाटिंग में पटवारी को दोषी पाया गया था. जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने यह कार्रवाई की है. बता दें कि दो दिन पहले ही भू स्वामी और पटवारी कुंजन राम पर जुर्माने की कार्रवाई हुई थी.

जारी आदेश के अनुसार, तहसील सक्ती अंतर्गत कार्यरत हल्का पटवारी श्रीकुंजन राम देवांगन के द्वारा ग्राम नन्दौरखुर्द में हो रहे अवैध प्लाटिंग के संबंध में जानकारी नहीं देने के कारण कुंजन राम देवांगन पटवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन काल में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सक्ती रहेगा एवं उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.