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पानी को बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है : पद्मश्री उमा शंकर पांडे

पानी को बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है : पद्मश्री उमा शंकर पांडे

ShivNov 29, 20244 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र (CGSCCC) द्वारा नवा रायपुर अटल…

November 29, 2024

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शराबी प्रधान अध्यापक को कलेक्टर ने दी सजा, निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर किया निलंबित

कांकेर- लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले प्रधान अध्यापक को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है. बता दें कि कल छत्तीसगढ़ की कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में मतदान होना है जिसके लिए अंतागढ़ प्राथमिक शाला के हेड मास्टर की ड्यूटी भानुप्रतापपुर के मतदान केंद्र क्रमांक 215 में लगाई गयी थी. गुरुवार को निर्वाचन संबंधित कार्य के दौरान लिए प्रधान अध्यापक धरमदेव मरकाम नशे की हालत में पहुंचा था. जिसका चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने पर शराब का सेवन किए जाने की पुष्टी हुई.

मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य पर शराब पीकर नशे की हालत में उपस्थित होने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के तहत प्रधान अध्यापक धरमदेव मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा कार्यालय कांकेर नियत किया गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

गौरतलब है कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव जैसे अतिमहत्वपूर्ण दायित्व को गंभीरता, सजगता, सावधानी और निष्पक्षता से निर्वहन किए जाने के लिए सभी शासकीय सेवकों को बार-बार समझाइश दी जाती रही है. साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने कहा जाता रहा है. इसके बाद भी लापरवाही बरते जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्ती से अनुशासनात्मक कार्रवाई अविलंब की जाएगी. जिला निर्वाचन अधिकारी लोकसभा निर्वाचन कार्य में लगे शासकीय सेवकों को एक बार फिर निर्देशित किया है कि आयोग द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से पालन करें. नियम विरुद्ध कार्य करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.