कोयला व्यापारी आत्महत्या मामला : 33 करोड़ के घोटाले में 4 कारोबारी साथी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल

पथरिया। कोयला व्यापारी नरेंद्र कुमार कौशिक की आत्महत्या मामले में सरगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार व्यापारिक साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह कार्रवाई एसपी भोजराम पटेल के निर्देशन में की गई. सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.
पूरा मामला मृतक नरेंद्र कुमार कौशिक उम्र 50 वर्ष निवासी आर्य कॉलोनी तिफरा सिरगिट्टी थाना से जुड़ा है. सरकंडा थाना से बिना नंबरी मर्ग डायरी को दिनांक 27 नवंबर 2024 को सरगांव थाना के द्वारा नंबरी मर्ग क्रमांक 63/2024 धारा 194 बीएनएसएस के तहत दर्ज किया गया था. मर्ग जांच में पाया गया कि मृतक सरगांव स्थित खपरी रोड पर “अमिषा ट्रेडर्स” नामक कोल डिपो संचालित करता था तथा ट्रांसपोर्टिंग का भी काम करता था. मृतक ने अपने साथी कारोबारी संजय भट्ट और राजेश कोटवानी के नाम पर मुख्तियारनामा के माध्यम से अन्य दो साझेदारों—देवेन्द्र उपवेजा और सूरज प्रधान के साथ मिलकर उक्त कोल डिपो में व्यवसाय किया करता था.
सुसाइड नोट लिखकर की आत्महत्या
व्यवसाय में हुए भारी नुकसान और उत्पन्न हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नरेन्द्र कुमार कौशिक ने दिनांक 26.11.2024 को “अमिषा ट्रेडर्स” स्थित कोल डिपो में सुसाइड नोट लिखकर ज़हर सेवन किया. उन्होंने अपने मोबाइल से परिजन व साथियों को सुसाइड नोट भेजा. परिजन जब उन्हें तलाशते हुए सरगांव अंग्रेजी भट्ठी रोड मैदान के पास पहुंचे, तो मृतक अपनी ब्रेज़ा कार में अकेले बैठे उल्टी करते और नशे में पाए गए. परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए अपोलो अस्पताल, बिलासपुर ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. जांच के दौरान मृतक के परिजनों, साथियों के कथनों और साइबर सेल से प्राप्त कॉल डिटेल के विश्लेषण से आरोपियों से मृतक का निरंतर संपर्क पाया गया.
33 करोड़ रुपये का नुकसान बना आत्महत्या का कारण
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि “अमिषा ट्रेडर्स” के नाम पर कोयला खरीदी-बिक्री, आय-व्यय का संपूर्ण संचालन देवेन्द्र उपवेजा और राजेश कोटवानी द्वारा किया जाता था. वर्ष 2022-23 में कोयला बिक्री की राशि 43 करोड़ रुपये तथा 2023-24 में 10 करोड़ रुपये बताई गई. मृतक की अनुपस्थिति में आरोपियों द्वारा 1100 टन कोयला और दो लोडर वाहनों को बिना सूचना के कहीं और ले जाकर छिपा दिया गया. साथ ही व्यवसाय में मृतक को सही हिसाब नहीं देने के कारण लगभग 33 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया, जिससे उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते मृतक ने आत्महत्या कर ली. इस आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 195/2024 धारा 108, 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
राजेश कोटवानी (48 वर्ष) – नेहरू नगर, बिलासपुर
देवेन्द्र सिंह उपवेजा (54 वर्ष) – जुनी लाइन, बिलासपुर
सूरज प्रधान (34 वर्ष) – लिंगियाडीह, बिलासपुर
संजय भट्ट (53 वर्ष) – अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा