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जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जल्द शुरू होगा: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

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ShivJan 19, 20252 min read

रायपुर।    बस्तर अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने…

भारतीय सेना पर देश और दुनिया को है गर्व : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivJan 19, 20253 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि पूरे देश…

सभी के लिए प्रेरणादायी है मन की बात कार्यक्रम : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivJan 19, 20253 min read

भोपाल।   प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की…

January 19, 2025

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कोयला घोटाला मामला : कोल व्यवसायी को हाईकोर्ट से झटका, दूसरी बार जमानत याचिका हुई खारिज

बिलासपुर-   कोयला घोटाला मामले में आरोपी कोल व्यवसायी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने दूसरी बार खारिज की है. जस्टिस एन के व्यास की कोर्ट ने सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका पर फैसले करीब एक महीने से रिजर्व था.

बता दें कि कोयला परिवहन में 25 रुपये टन की लेवी वसूली मामले में ईडी ने इंद्रमणि कोल के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल को 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि कोल स्कैम मामले के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी के काले धन को सुनील अग्रवाल के जरिये सफेद करने और संपत्तियों में निवेश किया गया. सुनील अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में पहली बार जमानत याचिका पर 15 फरवरी 2022 को सुनवाई हुई थी. स्वास्थ्य आधार पर मांगी गई जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.