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तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट…

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से…

निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र, समर्थकों ने दी बधाई

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी…

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

March 9, 2026

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कम टैक्स वसूली के चलते सीएमओ निलंबित, 60% भी नहीं वसूल नहीं कर पाए संपत्ति कर…

बालोद। टैक्स निर्धारण मे लापरवाही और कम टैक्स वसूली के चलते बालोद जिले के दल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद के तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र वार्डेकर को निलंबित कर दिया गया है. राजनांदगांव नगर पालिका निगम में समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर पदस्थ भूपेंद्र वार्डेकर को दल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद के सीएमओ का प्रभार दिया था. इस दौरान कम टैक्स वसूली पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर कार्रवाई की गई है.

निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि भूपेन्द्र वार्डेकर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के तौर पर पदस्थापना के दौरान 14 जनवरी को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली वित्तीय वर्ष 2025-26 (माह-दिसंबर 2025 की स्थिति) में समस्त करों सहित राजस्व वसूली का 60 प्रतिशत औसत वसूली किया जाना था, किन्तु संपत्तियों का नया कर (मांग) निर्धारण न करने के कारण कम वसूली किया जाना पाया गया है, तथा प्रॉपटी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम में कार्य प्रारंभ से 13 जनवरी तक मात्र 1 प्रविष्टि करना पाया, जो के कर्तव्य के प्रति गंभीर उदासीनता को दर्शित करता है.

वार्डेकर का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है. अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, भूपेन्द्र वार्डेकर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 एवं छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है. निलंबन अवधि में वार्डेकर का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग रहेगा. इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.