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सरकारी राशन दुकान में सेंधमारी, ताला तोड़कर 26 क्विंटल चावल और इलेक्ट्रॉनिक कांटा ले उड़े चोर

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

कवर्धा। जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बानो में चोरों…

स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती पर मुख्यमंत्री साय ने किया श्रद्धापूर्वक नमन

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Shiv Mar 8, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय…

छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का निधन, पटना के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विश्वरंजन का शनिवार…

अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 1 एकड़ जमीन पर हो रहे निर्माण पर लगाई रोक

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के…

भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

दुर्ग। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के द्वारा किए…

March 8, 2026

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VIP रोड में देर रात तक खुला रहा क्लब मिथ्या, पुलिस ने मैनेजर को किया गिरफ्तार, लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई तेज

रायपुर। रायपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद पुलिस देर रात तक खुले होटल, ढाबा, बार, कैफे, पब और क्लबों पर लगातार सख्ती बरत रही है। इसी कड़ी में तय समय से अधिक संचालित पाए जाने पर वीआईपी रोड स्थित क्लब मिथ्या (Club Mithya) के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है, वहीं संस्थान के लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, कमिश्नरेट लागू होने के बाद होटल, ढाबा, बार, कैफे, पब और क्लब संचालकों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें कर शासन द्वारा तय दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है। इन निर्देशों के तहत सभी क्लबों और पबों को रात्रि 12 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करने के आदेश हैं।

इसी निर्देशों के पालन की जांच के लिए तेलीबांधा थाना क्षेत्र में नियमित रूप से रात में चेकिंग की जा रही है। 15 फरवरी की रात चेकिंग के दौरान वीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट क्लब मिथ्या को रात करीब 12.50 बजे तक संचालित पाया गया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद संस्था के मैनेजर फैकी महु पिता पीयूष महु, उम्र 29 वर्ष, निवासी विशाल नगर, तेलीबांधा, रायपुर को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया।

पुलिस ने मैनेजर के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराएं 170/125, 135, 3(1) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद इस्तगाशा तैयार कर आरोपी को माननीय एसडीएम न्यायालय, रायपुर में पेश किया गया।

साथ ही नियमों के बार-बार उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए क्लब मिथ्या के गुमाश्ता लाइसेंस को निरस्त करने के लिए प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजा गया है।

बता दें कि इससे पहले भी 1 फरवरी को चेकिंग के दौरान क्लब मिथ्या को तय समय से अधिक संचालन करते पाया गया था, जिस पर लाइसेंस निरस्तीकरण का प्रतिवेदन पहले ही भेजा जा चुका है।