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छत्तीसगढ़ में सीबीजी प्लांट स्थापना के लिए 100 करोड़ का निवेश

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ShivJun 13, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ को शुद्ध हरित राज्य की दिशा में ले…

शहीद एएसपी आकाश राव गिरीपुंजे के परिजन से मिले टीएस सिंहदेव

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ShivJun 13, 20251 min read

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रायपुर में गांजा तस्कर की 70 लाख की संपत्ति कुर्क

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ShivJun 13, 20252 min read

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राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई, जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

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ShivJun 13, 20251 min read

सारंगढ़। शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई जारी है। अब तक पांच…

जीजा-साले को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर, एक की मौत

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ShivJun 13, 20251 min read

कोरबा। कोरबा-चांपा मुख्य मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक…

June 13, 2025

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चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा…चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिया सख्त निर्देश

नई दिल्ली।   2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सोमवार को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल न करने की हिदायत दी है. आयोग ने सख्य निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए.

चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव संबंधी कार्यों या चुनाव अभियान गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इस गाइडलाइन में किसी भी तरीके से बच्चों का राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों के द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना शामिल है. चुनाव अभियान संबंधी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

आयोग ने कहा कि अगर कोई भी दल अपने चुनाव प्रयास में बच्चों को शामिल करते हुए पाया गया तो बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम, कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को कार्रवाई करने के जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि, किसी राजनीतिक नेता के आसपास अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ एक बच्चे की मौजूदगी को चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं किया गया है और न ही इस गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा.