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उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वृद्धाश्रम में मनाया जन्मदिन

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ShivNov 25, 20242 min read

रायपुर।     उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज अपने जन्मदिन…

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में  कैबिनेट बैठक कल

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ShivNov 25, 20241 min read

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार…

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण

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ShivNov 25, 20241 min read

मनेंद्रगढ़।     प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मनेंद्रगढ़ के स्थानीय…

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर परिवहन संघ, BSP अधिकारियों के साथ बैठक में नहीं बनी सहमति, ये हैं प्रमुख मांगें…

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ShivNov 25, 20241 min read

बालोद।  रेलमार्ग परिवहन के 40% हिस्सा में ट्रांसपोर्टिंग समेत पांच…

November 25, 2024

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा…चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिया सख्त निर्देश

नई दिल्ली।   2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सोमवार को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल न करने की हिदायत दी है. आयोग ने सख्य निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए.

चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव संबंधी कार्यों या चुनाव अभियान गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इस गाइडलाइन में किसी भी तरीके से बच्चों का राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों के द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना शामिल है. चुनाव अभियान संबंधी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

आयोग ने कहा कि अगर कोई भी दल अपने चुनाव प्रयास में बच्चों को शामिल करते हुए पाया गया तो बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम, कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को कार्रवाई करने के जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि, किसी राजनीतिक नेता के आसपास अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ एक बच्चे की मौजूदगी को चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं किया गया है और न ही इस गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा.