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कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

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ShivJun 12, 20252 min read

रायपुर। रांची स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो की स्पेशल कोर्ट ने…

अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई, 3 चैन माउंटेन वाहन जब्त

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ShivJun 12, 20251 min read

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अवैध खनिज उत्खनन,…

प्रसूता की मौत का मामला: जांच में अस्पताल प्रभारी, डॉक्टर और मेल नर्स पाए गए दोषी, हो सकती है बड़ी कार्रवाई

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ShivJun 12, 20252 min read

रायपुर। बीरगांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता साक्षी निषाद की…

2161 करोड़ का शराब घोटाला: विजय भाटिया की न्यायिक हिरासत 26 जून तक बढ़ी

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ShivJun 12, 20252 min read

रायपुर। 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाला में आरोपी विजय…

अतिशेष प्राचार्य-व्याख्याताओं की मंत्रालय में हो रही राज्य स्तरीय काउंसिलिंग, हाथों-हाथ दे रहे पदस्थापना आदेश

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ShivJun 12, 20251 min read

रायपुर। शैक्षिक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत इन्द्रावती भवन के सभा…

June 12, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा…चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिया सख्त निर्देश

नई दिल्ली।   2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सोमवार को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल न करने की हिदायत दी है. आयोग ने सख्य निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए.

चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव संबंधी कार्यों या चुनाव अभियान गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इस गाइडलाइन में किसी भी तरीके से बच्चों का राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों के द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना शामिल है. चुनाव अभियान संबंधी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

आयोग ने कहा कि अगर कोई भी दल अपने चुनाव प्रयास में बच्चों को शामिल करते हुए पाया गया तो बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम, कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को कार्रवाई करने के जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि, किसी राजनीतिक नेता के आसपास अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ एक बच्चे की मौजूदगी को चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं किया गया है और न ही इस गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा.