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सेंट्रल जेल की 22 फीट ऊंची दीवार कूदकर फरार हुआ कैदी, सरकंडा से देर रात फिर दबोचा गया

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ShivJun 9, 20251 min read

बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर के सेंट्रल जेल में सुरक्षा व्यवस्था की…

गृहमंत्री विजय शर्मा ने ASP सुकमा आकाश राव गिरिपुंजे की शहादत पर किया नमन

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ShivJun 9, 20251 min read

सुकमा। गृहमंत्री विजय शर्मा ने ASP सुकमा आकाश राव गिरिपुंजे…

मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को 11 सालों की शानदार उपलब्धि पर दी बधाई

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ShivJun 9, 20251 min read

रायपुर। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने पीएम मोदी 11 सालों की…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ASP सुकमा आकाश राव गिरिपुंजे की शहादत पर किया नमन

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ShivJun 9, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुकमा जिले के कोंटा…

June 9, 2025

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छत्तीसगढ़ : डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट होगा निरस्त, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर SC के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. अब डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा. नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने सभी कलेक्टर औ एसपी को निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय ने 2017 में सख्त आदेश देते हुए गाइडलाइन जारी की थी, मगर उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था. जनहित याचिका के जरिए इस मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है.

नई गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी वाहन अगर डीजे लगाए हुए दोबारा पकड़ा गया तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी. इसी तरह डीजे संचालकों पर भी नियम का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी.

जानिए नई गाइडलाइन –