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चना मिल में मजदूर की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, 25 लाख रूपये का मांगा मुआवजा

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ShivFeb 24, 20251 min read

बलौदाबाजार-भाटापारा।   जिले के सुरखी स्थित चना फिल्टर मिल में हादसा…

शुभ संकल्पों की होती है समाज और राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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ShivFeb 24, 20253 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा…

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स को मिलेगा 20 अंक तक का बोनस, CGBSE ने 25 मार्च तक मांगी सूची

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ShivFeb 24, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) द्वारा 10वीं और 12वीं के…

February 24, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़: मतदाता सूची में 29 अक्टूबर से जुड़ेंगे नए नाम, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

रायपुर।    भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों का मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानातंरण एवं प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के आवश्यक संशोधन हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 जारी कर दिया गया है।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) को प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जावेगा और इसी के साथ दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जावेगी। सभी नागरिक दिनांक 28 नवम्बर, 2024 (गुरुवार) तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दौरान दिनांक 09 नवम्बर 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर 2024 (रविवार) एवं 16 नवम्बर 2024 (शनिवार), 17 नवम्बर 2024 (रविवार) को समस्त मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जावेगा।

इस अवधि में प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण पूर्ण कर दिनाँक 06 जनवरी, 2025 (सोमवार) को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी, 2025 (सोमवार) को सभी मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट https://ceochhattisgarh.nic.in पर भी किया जावेगा ।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य अंतर्गत सभी बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक H2H Survey (घर-घर सत्यापन) की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी तथा Shiffed/मृत मतदाताओं हेतु आवश्यकतानुसार फार्म-8/ फार्म-7 भरने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी ।

इसके अलावा DSE (Demographically Similar Entries) के माध्यम से डुप्लीकेट मतदाताओं के लिये फार्म-7 भरने की कार्यवाही भी घर-घर सर्वे के दौरान की जावेगी ।

ऐसे युवा नागरिक, जो दिनाँक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, वे प्ररूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। इस दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन हेतु प्ररूप-7 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा तथा त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार, अन्य आवश्यक संशोधन एवं किसी भी प्रकार के स्थानातंरण हेतु प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी के अतिरिक्त दिनांक 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नागरिक निर्धारित प्ररूप 6 में अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु अग्रिम आवेदन कर सकेंगे ।

आवेदन करने हेतु आम नागरिक अपने मतदान केन्द्र में बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा नागरिकों के लिये ‘वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह एप्लीकेशन एन्ड्रायड एवं iOS दोनों प्लेटफार्म्स पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपना नाम जोडने, संशोधन हेतु वेबसाइट ttps://voters-eci.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

निर्वाचक नामावली में पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर 180023311950 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

प्रदेश की मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये जाने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सभी नागरिकों से सहयोग एवं अधिक से अधिक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है।