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मुख्यमंत्री को माँ ने दिया अपना आशीर्वाद—स्नेह से छुआ गाल, हृदय से कहा धन्यवाद

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ShivMay 16, 20252 min read

रायपुर।   बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के करेगुट्टा पर्वत की…

मुख्यमंत्री ने 220 करोड़ रूपए की लागत से बन रही सिद्धबाबा सिंचाई जलाशय परियोजना का किया निरीक्षण

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ShivMay 16, 20252 min read

रायपुर।    सुशासन तिहार के अपने दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण

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ShivMay 16, 20251 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजनांदगांव जिले…

सुशासन तिहार : मुख्यमंत्री ने बरगद पेड़ के नीचे लगाई जनचौपाल, ग्रामीणों को दी ये सौगातें…

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ShivMay 16, 20253 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहजता और सरलता से…

May 17, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने साल 2025 का जारी किया कैलेंडर, साल की 26 छुट्टियों के अलावा 26 दिनों का ग्रीष्मावकाश तो 10 दिनों का रहेगा शीतकालीन अवकाश…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने साल 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें देश-प्रदेश में मनाए जाने वाले तीज-त्योहारों के लिए 26 दिनों की छुट्टियों के अलावा 26 दिनों का ग्रीष्मकालीन और 10 दिनों का शीतकालीन अवकाश शामिल है. इसके अलावा रविवार और महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को उच्च न्यायालय और रजिस्ट्री बंद रहेंगे. 

2025 कैलेंडर के अनुसार, ग्रीष्मावकाश के कारण छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 12 मई 2025 से 6 जून 2025 तक बंद रहेगा, लेकिन इस दौरान रजिस्ट्री खुली रहेगी. इसी तरह शीतकालीन अवकाश के कारण हाई कोर्ट 22 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक बंद रहेगा, लेकिन रजिस्ट्री शीतकालीन अवकाश के दौरान 22 से 24 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी और 26 से 31 दिसंबर तक बंद रहेगी.

मिलाद-उन-नबी, ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा और मुहर्रम के कारण घोषित अवकाश चंद्रमा की दृश्यता के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं. यदि राज्य सरकार टीवी/आकाशवाणी/समाचार पत्र के माध्यम से इन तिथियों में कोई परिवर्तन घोषित करती है, तो उसका पालन किया जाएगा और उस दिन भी माननीय मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से अवकाश के रूप में मनाया जाएगा.

इसके अलावा उच्च न्यायालय स्थापना के अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए निर्धारित वैकल्पिक अवकाशों की सूची में से वर्ष में तीन वैकल्पिक अवकाश लेने के हकदार होंगे. हाई कोर्ट राज्य सरकार द्वारा अचानक निर्धारित अवकाश को स्थायी समिति के अनुमोदन से मनाएगा.