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छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि: बारिश के साथ आकर्षक जादुई पेड़, सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर, वीडियो देखें…

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ShivApr 28, 20252 min read

कोरबा/कवर्धा/गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।  छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ली है. आज गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,…

तीर्थ दर्शन कर लौट रहे बुजुर्ग यात्री की ट्रेन में बिगड़ी तबियत, 2 घंटे तक नहीं मिला इलाज, रेलवे स्टेशन में तोड़ा दम

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ShivApr 28, 20251 min read

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही।  मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्रा कर रहे…

April 28, 2025

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जनता की सुरक्षा को लेकर साय सरकार का बड़ा फैसला : छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 30 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह नियम के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार जरूरी है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और व्यवसायों को कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल कर दिया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर तय समय में काम नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को समय पर सेवा मिलेगी ।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधाओं हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। इसलिए हमने इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया है, ताकि हर लोगों को समय पर सेवा मिले और उनका भरोसा बना रहे।

मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई पालन करें और सुरक्षित रूप से लिफ्ट और एक्सलेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इससे बीमा का खर्च भी घटेगा और कारोबार का जोखिम कम होगा।