Special Story

खारुन नदी में डूबे दो दोस्त, 1 की मिली लाश, दूसरे की तलाश जारी

खारुन नदी में डूबे दो दोस्त, 1 की मिली लाश, दूसरे की तलाश जारी

ShivApr 28, 20251 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में खारुन नदी में डूबे दो युवकों में…

छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे 2 पाकिस्तानी पकड़ाए, मतदाता परिचय पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज जब्त

छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे 2 पाकिस्तानी पकड़ाए, मतदाता परिचय पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज जब्त

ShivApr 28, 20251 min read

रायगढ़। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत…

April 28, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

जनता की सुरक्षा को लेकर साय सरकार का बड़ा फैसला : छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 30 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह नियम के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार जरूरी है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और व्यवसायों को कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल कर दिया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर तय समय में काम नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को समय पर सेवा मिलेगी ।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधाओं हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। इसलिए हमने इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया है, ताकि हर लोगों को समय पर सेवा मिले और उनका भरोसा बना रहे।

मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई पालन करें और सुरक्षित रूप से लिफ्ट और एक्सलेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इससे बीमा का खर्च भी घटेगा और कारोबार का जोखिम कम होगा।