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चैतन्य बघेल ने रायपुर कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत याचिका, 19 सितंबर को होगी सुनवाई

रायपुर।   छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में नया मोड़ आ गया है। मामले में आरोपी चैतन्य बघेल ने रायपुर की निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि इससे पहले चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें लोअर कोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद चैतन्य ने तुरंत रायपुर कोर्ट में याचिका दायर कर दी।

मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, चैतन्य बघेल ACB–EOW (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) की गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में हैं। उनकी आशंका है कि जांच एजेंसियां उन्हें हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ कर सकती हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में पहले ही 7000 पन्नों का विस्तृत चालान कोर्ट में पेश किया है, जिसमें चैतन्य बघेल की भूमिका और उनके खिलाफ सबूतों का उल्लेख किया गया है। ED ने दावा किया है कि चैतन्य बघेल इस बड़े शराब घोटाले में एक अहम कड़ी हैं और उनके जरिए कई बड़े नामों तक पहुंचा जा सकता है।

चैतन्य बघेल 18 जुलाई से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जहां से उन्होंने कई बार जमानत की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। अब सभी की निगाहें 19 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि अगर रायपुर कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। वहीं, अगर जमानत मिलती है तो जांच एजेंसियों के लिए मामले की तह तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला राज्य की राजनीति और प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इस मामले में कई आईएएस अधिकारियों, कारोबारियों और राजनीतिक हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। जांच एजेंसियां इसे राज्य के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक मान रही हैं।