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सरकारी राशन दुकान में सेंधमारी, ताला तोड़कर 26 क्विंटल चावल और इलेक्ट्रॉनिक कांटा ले उड़े चोर

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

कवर्धा। जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बानो में चोरों…

स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती पर मुख्यमंत्री साय ने किया श्रद्धापूर्वक नमन

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Shiv Mar 8, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय…

छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का निधन, पटना के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विश्वरंजन का शनिवार…

अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 1 एकड़ जमीन पर हो रहे निर्माण पर लगाई रोक

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के…

भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

दुर्ग। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के द्वारा किए…

March 8, 2026

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CGMSC ने ऑफलाक्सिन-ओर्निडाजोल टैबलेट के उपयोग पर लगाई रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। रायपुर स्थित ड्रग वेयरहाउस ने सभी प्रमुख शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि “ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट” (Oflaxacin Ornidazole Tab) के एक विशेष बैच का उपयोग तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

कॉर्पोरेशन ने बताया कि उक्त दवा की गुणवत्ता को लेकर कुछ प्राथमिक शिकायतें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा संज्ञान में लाई गई थीं। मरीजों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए, दवा के उपयोग पर अस्थायी रोक लगाई गई है। संबंधित बैच (Batch No. T4235) का निर्माण ज़ेस्ट फार्मा (Zest Pharma) द्वारा जुलाई 2024 में किया गया था और इसकी अवधि समाप्ति जून 2026 है।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रायपुर एवं बलौदाबाजार जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को तत्काल प्रभाव से इस बैच की दवाओं के वितरण और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित दवाओं को ड्रग वेयरहाउस रायपुर में वापस भेजने के लिए कहा गया है।

कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि रोक के बाद दवा के बैच का गुणवत्ता परीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही आगे के निर्णय, जैसे कि उपयोग की अनुमति या नियमानुसार कार्रवाई पर अंतिम निर्देश जारी किए जाएंगे।

सीजीएमएससी ने यह आदेश निम्न संस्थानों को भेजा है:

डॉ. भीमराव आम्बेडकर अस्पताल, रायपुर

डीकेएस स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, रायपुर

शासकीय डेंटल कॉलेज, रायपुर

सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (रायपुर एवं बलौदाबाजार)

सभी सिविल सर्जन, खंड चिकित्सा अधिकारी, एवं चिकित्सा प्रभारी

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्रियों की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यह कदम “सुरक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत व्यापक लोकहित” को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।