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CGMSC ने इन दवाओं के कई बैचों के उपयोग और मरीजों को बांटने पर लगाई रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने 21 अगस्त 2025 को आदेश जारी कर पेरासिटामॉल और एसिक्लोफेनाक दवाओं के अलग-अलग बैचों के उपयोग और वितरण पर रोक लगा दी है। आदेश में इन बैचों की दवाइयों का तत्काल प्रभाव से उपयोग बंद करने और उपलब्ध स्टॉक को रायपुर स्थित दवा गोदाम में वापस लौटाने की बात कही गई है।

दवाइयों के इन बैचों के वितरण पर लगी रोक

1 – Paracetamol 650mg Tablet (Drug Code- SP19448), Batch No. RT24045 (निर्माता: M/s 9M India Limited, Mfg: 01-02-2024, Exp: 31-01-2026) पर रोक लगाई गई है।

2 – Paracetamol 500mg Tablet IP (Drug Code- D395) के दो बैच पर लगी रोक –

  • Batch No. RT23547 (Mfg: 01-11-2023, Exp: 31-10-2025, Supplier: 9M India Limited)
  • Batch No. RT24032 (Mfg: 01-02-2024, Exp: 31-01-2026, Supplier: 9M India Limited)

3 – Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg Tablet (Drug Code- SP19588), Batch No. APC-508 (निर्माता: M/s Healers Lab, Mfg: 01-07-2024, Exp: 30-06-2026) पर रोक लगाई गई है।

रायपुर स्थित दवा गोदाम में वापस जमा कराने का आदेश

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस संबंध में डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर, दाऊद कल्याण सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (DKS), शासकीय डेंटल कॉलेज रायपुर के साथ रायपुर और बलौदाबाजार के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, सिविल सर्जनों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन संस्थानों में यह स्टॉक उपलब्ध है, वहां इनका उपयोग तुरंत रोका जाए और न ही मरीजों को वितरित किया जाए। स्टॉक को तत्काल दवा गोदाम रायपुर में वापस जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

देखें आदेश

गौरतलब है कि इससे पहले भी CGMSC ने कई बार संदिग्ध दवा बैचों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। हाल ही में एल्बेंडाजोल टैबलेट के 6 अलग-अलग बैच के उपयोग और वितरण पर रोक लगाई गई थी, ताकि किसी भी तरह की गुणवत्ता संबंधी समस्या से मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों का कहना है कि कॉरपोरेशन लगातार सप्लाई की जा रही दवाओं की गुणवत्ता पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर इस तरह की कार्यवाही की जाती है।