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राजधानी रायपुर में यातायात सुधार को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ली उच्च स्तरीय बैठक

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ShivMar 4, 20252 min read

रायपुर।   राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, सड़कों…

नर्मदा बेसिन से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स में गति लायें – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivMar 4, 20252 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नर्मदा…

शिक्षकों का फर्जी ट्रांसफर आदेश जारी, स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने थाने में की शिकायत

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ShivMar 4, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के नाम पर 6 शिक्षकों का…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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ShivMar 4, 20253 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक…

March 4, 2025

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CG Liquor Scam : 3 शराब डिस्टलरी को आरोपी बनाए जाने की याचिका को कोर्ट ने किया स्वीकार, 20 दिसंबर को होगी सुनवाई

रायपुर।   छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने ईडी की 3 शराब डिस्टलरी को आरोपी बनाए जाने की आवेदन याचिका को स्वीकार कर लिया है. ईडी ने मामले को लेकर कोर्ट में जवाब पेश किया है. जिसके बाद अब 20 दिसंबर को ईडी की विशेष कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी.

दरअसल, ईडी ने शराब घोटाला मामले में वेलकम, भाटिया और केडिया शराब डिस्टलरी को आरोपी बनाने की याचिका की दायर की है. जिसे विशेष कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. 20 दिसंबर को कोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा.

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला करीब 2500 करोड़ रुपये का है. अनवर ढेबर, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के पूर्व MD अरूणपति त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास, प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के डायरेक्टर विधु गुप्ता, प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के अकाउंटेंट सुनील दत्त और प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फ़िल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट हेड दिलीप पांडे पर छत्तीसगढ़ के नकली होलोग्राम मामले का आरोप हैं.

इस मामले में आरोपों के मुताबिक, प्रिज्म होलोग्राफ़ी कंपनी के मालिक विधु गुप्ता ने साल 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ की डिस्टिलरियों को नकली होलोग्राम उपलब्ध कराए थे. इन होलोग्राम को अवैध शराब की बोतलों पर चिपकाया जाता था. इसके बाद, इन बोतलों को फर्ज़ी ट्रांज़िट पास के साथ CSMCL की दुकानों तक पहुंचाया जाता था.