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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की टेलीफोन डायरेक्टरी का किया विमोचन

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय…

जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार के निर्णय का सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया स्वागत

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ…

तबादलों को लेकर ACS की अगुवाई में बनी कमेटी, IAS मनोज पिंगुआ बनाए गए अध्यक्ष

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  राज्य में तबादलों का दौर शुरू होने वाला है।…

रायपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर होंगे शिफ्ट, 18 जून से नए स्थान से मिलेगा टिकट

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल द्वारा रायपुर रेलवे…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैम्पा की गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक सम्पन्न

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ShivJun 16, 20253 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय…

June 16, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

बीच सड़क पर कार रोककर मनाया जन्मदिन, पुलिस ने 300 रुपए का काटा चालान, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, अब FIR दर्ज

बिलासपुर।   राजधानी रायपुर में बीच सड़क केक काटने के मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डबल बेंच में मामले की पुनः सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.

दरअसल, रायपुर के महादेव घाट मार्ग के रायपुरा चौक में 30 जनवरी 2025 की देर रात कुछ लोगों ने कार रोककर जन्मदिन मनाया. बीच सड़क पर कार की बोनट में केक काटा और आतिशबाजी भी की गई. मामले पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की.

पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर तीन सौ रुपये जुर्माना लिया गया है. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा था कि तीन सौ रुपये क्या होता है, अगर आम आदमी होता तो उसे जेल में डाल देते, ट्रक वाला होता तो वाहन जब्त कर लिया जाता. कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से हलफनामा में जवाब मांगा था. 

आज अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट में मुख्य सचिव के शपथ पत्र के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया. कोर्ट को यह बताया कि सीएसपी के निर्देश पर पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ BNS की धारा 162 और अन्य धाराओं पर एफआईआर दर्ज किया है. कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.