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स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के शांति मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivJun 5, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज शाम सांसद बृजमोहन अग्रवाल…

अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो दवाइयों की पहुंच: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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ShivJun 5, 20252 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख…

लाल आतंक का अंत: नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivJun 5, 20252 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़…

नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच

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ShivJun 5, 20252 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने…

June 5, 2025

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छज्जा गिरने से बच्चे की मौत का मामला : जनहित याचिका पर आज फिर हुई सुनवाई, कलेक्टर ने हाईकोर्ट में पेश किया शपथपत्र

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीते 30 मार्च को मकान का छज्जा गिरने से बच्चे की मौत हो गई थी. इस हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर संज्ञान लिया और सुनवाई शुरू की. मंगलवार को मुख्य नयायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश की बैंच ने सुनवाई की. इस दौरान बिलासपुर कलेक्टर अवनीश ने पूर्व आदेश के अनुपालन में शपथपत्र पेश किया. कोर्ट को बताया गया कि डीजे वाहन की टक्कर से यह घटना हुई, न कि तेज आवाज के कारण. मामले में अगली सुनवाई जून महीने में होगी.

बिलासपुर कलेक्टर ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस पूरे मामले में डीजे और वाहन मालिक सहित चालक पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की गई है. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.

मीडिया जानकारी में बताया गया कि बीते 30 मार्च की शाम को मल्हार के केंवटपारा में हिन्दू नववर्ष के मौके पर जुलूस निकाला गया था. इस दौरान डीजे की तेज आवाज के कारण एक मकान की बालकनी गिर गई, जिससे नीचे खड़े कई लोग घायल हो गए. पांच लोग घायल हैं, जिनमें चार बच्चे हैं. इलाज के दौरान घायल बच्चे की मौत हो गई थी. 

उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने रिपोर्ट पेश करते हुए कोर्ट में बताया कि मामले का तथ्य यह है कि जिस वाहन पर डीजे लगा था, उससे बालकनी गिरी और इस तरह यह घटना घटी. इसके मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, बिलासपुर ने उपरोक्त समाचार रिपोर्ट के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया है. बैंच ने मामले में सुनवाई करते हुए सभी तथ्यों पर बारीकी से नजर डालते हुए हलफनामा स्वीकार किया.