Special Story

पहाड़ियों में मिला नक्सलियों का बंकर, सोलर प्लेट और हथियार बनाने का सामान बरामद

पहाड़ियों में मिला नक्सलियों का बंकर, सोलर प्लेट और हथियार बनाने का सामान बरामद

ShivApr 19, 20251 min read

बीजापुर।    छत्तीसगढ़ में अब माओवादियों के खात्मे का काउंटडाउन…

वनमंत्री केदार कश्यप ने लघुवनोपज प्रसंस्करण केंद्र का किया अवलोकन

वनमंत्री केदार कश्यप ने लघुवनोपज प्रसंस्करण केंद्र का किया अवलोकन

ShivApr 19, 20251 min read

रायपुर।    प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने आज…

सुशासन तिहारः जनता से सरोकार, बहने लगी खुशियों की बयार

सुशासन तिहारः जनता से सरोकार, बहने लगी खुशियों की बयार

ShivApr 19, 20253 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में प्रदेश…

April 19, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

रायपुर में बच्चों के प्रदर्शन का मामला : हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सरकार से पूछा – किसने दी सड़क पर उतरने की अनुमति

बिलासपुर।   हाईकोर्ट ने रायपुर में प्रयास विद्यालय के छात्रों के सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और चक्काजाम करने के मामले में संज्ञान लिया है और जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने चीफ सेक्रेटरी को इसकी जांच कराने के साथ ही शपथ पत्र पेश करने कहा है. कोर्ट ने जिम्मेदारों से सवाल किया है कि बच्चों को इस तरह से सड़क पर उतरने की अनुमति कैसे दे दी जाती है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.

दरअसल, रायपुर के सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्रों ने अपनी समस्याओं  को लेकर सोमवार को विधानसभा का घेराव करने सड़कों पर उतर आए थे. इस दौरान छात्रों ने चक्काजाम कर दिया और विधानसभा घेरने निकल गए. हालांकि, उन्हें पुलिस ने रोक लिया.

इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच को महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत और उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने बताया कि मामले की संबंधित अधिकारी ने जानकारी ली और छात्रों की समस्या का समाधान किया जा रहा है. इस पर नाराज हाईकोर्ट ने कहा, प्रबंधन क्या कर रहा है, बच्चे सड़क पर कैसे आ रहे हैं.

चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि सरकारी संस्थाओं में किताबों और बुनियादी सुविधाओं की कमी क्यों हो रही है. शासन को इसे गंभीरता से देखना चाहिए. आखिर, यह समझ नहीं आ रहा है कि शासन का सिस्टम क्या प्रबंध कर रहा है. छात्रों को इस तरह से सड़क पर आने की अनुमति कैसे दी जा रही है. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक राज्य सरकार के मुख्य सचिव को मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही पूरे मामले में उन्हें अपना हलफनामा पेश करने कहा है.