Special Story

नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने 10 प्रेशर कुकर समेत कई विस्फोटक सामग्री बरामद

नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने 10 प्रेशर कुकर समेत कई विस्फोटक सामग्री बरामद

ShivMay 15, 20251 min read

धमतरी। धमतरी के चमेंदा जंगल में जारी नक्सल विरोधी सर्च…

छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को बड़ी राहत: साय सरकार ने महंगाई राहत दरों में की वृद्धि, आदेश जारी

छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को बड़ी राहत: साय सरकार ने महंगाई राहत दरों में की वृद्धि, आदेश जारी

ShivMay 15, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है।…

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे एम्स, नक्सल हमले में घायल जवानों का जाना हालचाल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे एम्स, नक्सल हमले में घायल जवानों का जाना हालचाल

ShivMay 15, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कर्रेगुट्‌टा की पहाड़ी पर सुरक्षा…

बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु भूमि आबंटन के लिए राज्य शासन ने कलेक्टरों को लिखा पत्र

बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु भूमि आबंटन के लिए राज्य शासन ने कलेक्टरों को लिखा पत्र

ShivMay 15, 20252 min read

रायपुर।    राज्य शासन ने जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट…

May 15, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

सहायक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश रद्द करने का मामला: समायोजन की संभावना ढूंढने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

रायपुर।  सहायक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश रद्द करने के विवाद के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन और उनके लिए अन्य संभावनाओं पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी. इस निर्णय के साथ सरकार ने मामले का समाधान निकालने की दिशा में पहल की है.

बता दें कि 30 दिसंबर को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने सहायक शिक्षकों के 2855 पदों पर बीएड धारियों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया है. लोक शिक्षण संचालनालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के इन सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीएड धारियों की चयन प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

वहीं आज नौकरी से हटाए जाने पर बीएड सहायक शिक्षकों ने भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी. इस मामले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने इस विषय में विचार-विमर्श किया है. सरकार ने बहुत चीजें सोची है.

जानिए मामले में अब तक क्या-क्या हुआ

1. सीधी भर्ती 2023 में बी.एड. अर्हता के आधार पर चयनित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को उच्च न्यायालय, छ.ग. द्वारा दिनांक 02.04.2024 को अमान्य घोषित किया गया तथा भर्ती परीक्षा में शामिल डी. एड. अर्हताधारियों को चयन किये जाने के आदेश जारी किये गए.

2. उच्च न्यायालय, छ.ग. के निर्णय दिनांक 02.04.2024 के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपील दायर की गई. राज्य शासन ने इस मामले पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के. एम. नटराजन की सेवायें ली है.

3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन की अपील को दिनांक 28.08.2024 को अस्वीकार कर दिया गया. राज्य शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2024 पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जो वर्तमान में लंबित है.

4. उच्च न्यायालय, छ.ग. के निर्णय दिनांक 02.04.2024 के परिपालन को लेकर याचिकाकर्ताओं द्वारा शासन के अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना याचिका क्र. 970/2024 दायर की गई है. इसके परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा न्यायालय में डी.एड. अर्हताधारियों की संभावित चयन सूची प्रस्तुत किया गया है.