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चना मिल में मजदूर की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, 25 लाख रूपये का मांगा मुआवजा

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ShivFeb 24, 20251 min read

बलौदाबाजार-भाटापारा।   जिले के सुरखी स्थित चना फिल्टर मिल में हादसा…

शुभ संकल्पों की होती है समाज और राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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ShivFeb 24, 20253 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा…

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स को मिलेगा 20 अंक तक का बोनस, CGBSE ने 25 मार्च तक मांगी सूची

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ShivFeb 24, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) द्वारा 10वीं और 12वीं के…

लोकसभा सचिवालय की रसायन और उर्वरक संबंधी स्थाई समिति में शामिल हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल

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शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने का झांसा देकर 14.25 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

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February 24, 2025

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सहायक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश रद्द करने का मामला: समायोजन की संभावना ढूंढने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

रायपुर।  सहायक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश रद्द करने के विवाद के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन और उनके लिए अन्य संभावनाओं पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी. इस निर्णय के साथ सरकार ने मामले का समाधान निकालने की दिशा में पहल की है.

बता दें कि 30 दिसंबर को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने सहायक शिक्षकों के 2855 पदों पर बीएड धारियों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया है. लोक शिक्षण संचालनालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के इन सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीएड धारियों की चयन प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

वहीं आज नौकरी से हटाए जाने पर बीएड सहायक शिक्षकों ने भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी. इस मामले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने इस विषय में विचार-विमर्श किया है. सरकार ने बहुत चीजें सोची है.

जानिए मामले में अब तक क्या-क्या हुआ

1. सीधी भर्ती 2023 में बी.एड. अर्हता के आधार पर चयनित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को उच्च न्यायालय, छ.ग. द्वारा दिनांक 02.04.2024 को अमान्य घोषित किया गया तथा भर्ती परीक्षा में शामिल डी. एड. अर्हताधारियों को चयन किये जाने के आदेश जारी किये गए.

2. उच्च न्यायालय, छ.ग. के निर्णय दिनांक 02.04.2024 के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपील दायर की गई. राज्य शासन ने इस मामले पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के. एम. नटराजन की सेवायें ली है.

3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन की अपील को दिनांक 28.08.2024 को अस्वीकार कर दिया गया. राज्य शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2024 पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जो वर्तमान में लंबित है.

4. उच्च न्यायालय, छ.ग. के निर्णय दिनांक 02.04.2024 के परिपालन को लेकर याचिकाकर्ताओं द्वारा शासन के अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना याचिका क्र. 970/2024 दायर की गई है. इसके परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा न्यायालय में डी.एड. अर्हताधारियों की संभावित चयन सूची प्रस्तुत किया गया है.