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साय कैबिनेट की बैठक 18 जून को, इन मुद्दों पर हो सकता है फैसला

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ShivJun 11, 20251 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई…

रेलवे स्टेशन इलाके में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

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ShivJun 11, 20251 min read

रायपुर।   राजधानी के रेलवे स्टेशन इलाके में भीषण आग लगने…

बीएड डिग्रीधारी लेक्चरर्स को ही प्राचार्य पद पर प्रमोशन देने की मांग, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

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ShivJun 11, 20252 min read

बिलासपुर। बीएड डिग्रीधारी लेक्चरर्स को ही प्राचार्य पद पर प्रमोशन देने…

June 12, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

चुनावी प्रचार के नाम पर प्रत्याशी कर रहे शांति भंग, डॉ राकेश गुप्ता ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से की शिकायत

रायपुर।    नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा ध्वनि प्रदूषण कर शान्ति भंग करने की शिकायत राज्य निर्वाचन आयुक्त से की गई है. शिकायत में कहा गया कि चुनाव प्रचार के लिए गली-मोहल्ले में तेज आवाज में ढोल-नगाड़े बजाने के साथ लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा हैं. डॉक्टर राकेश गुप्ता ने अपनी शिकायत में आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश का पालन कराने की मांग की है. 

डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि निकाय चुनाव के दौरान तेज आवाज में हो रहे तेज प्रचार-प्रसार से आमजन को शांति पूर्वक जीवन जीने में कष्ट हो रहा है. शिकायत में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश In Church of God (Full Gospel) in India vs KKR Majectic Colony Welfare Association (2000 7 SSC 282) का हवाला दिया गया है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ध्वनि प्रदूषण से सम्बंधित एक जनहित याचिका भी लंबित है. 

आवास एवं पर्यावरण विभाग ने जारी किया था आदेश

आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 11 सितंबर 2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन साउंड बॉक्स का इस्तेमाल न करे. अगर किसी वाहन में साउंड बॉक्स पाया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और वाहन का रिकॉर्ड रखा जाएगा. आदेश में सुबह छह से रात 10 बजे तक कोई भी ध्वनि प्रदूषण की छूट नहीं दी गई थी.