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न्यायधानी में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 युवतियों समेत 11 लोगों को पकड़ा

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ShivFeb 2, 20251 min read

बिलासपुर। न्यायधनी में छत्तीसगढ़ भवन के पास कोन्हेर गार्डन से पुलिस…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नई दिल्ली में की सौजन्य भेंट

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ShivFeb 2, 20251 min read

भोपाल।   उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज जापान से लौटने…

छत्तीसगढ़ के एस. मोहन राव बने 38वें राष्ट्रीय खेल के नेटबॉल निर्णायक, शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार

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ShivFeb 2, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर और नेटबॉल दुर्ग…

February 2, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

चुनावी प्रचार के नाम पर प्रत्याशी कर रहे शांति भंग, डॉ राकेश गुप्ता ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से की शिकायत

रायपुर।    नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा ध्वनि प्रदूषण कर शान्ति भंग करने की शिकायत राज्य निर्वाचन आयुक्त से की गई है. शिकायत में कहा गया कि चुनाव प्रचार के लिए गली-मोहल्ले में तेज आवाज में ढोल-नगाड़े बजाने के साथ लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा हैं. डॉक्टर राकेश गुप्ता ने अपनी शिकायत में आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश का पालन कराने की मांग की है. 

डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि निकाय चुनाव के दौरान तेज आवाज में हो रहे तेज प्रचार-प्रसार से आमजन को शांति पूर्वक जीवन जीने में कष्ट हो रहा है. शिकायत में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश In Church of God (Full Gospel) in India vs KKR Majectic Colony Welfare Association (2000 7 SSC 282) का हवाला दिया गया है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ध्वनि प्रदूषण से सम्बंधित एक जनहित याचिका भी लंबित है. 

आवास एवं पर्यावरण विभाग ने जारी किया था आदेश

आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 11 सितंबर 2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन साउंड बॉक्स का इस्तेमाल न करे. अगर किसी वाहन में साउंड बॉक्स पाया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और वाहन का रिकॉर्ड रखा जाएगा. आदेश में सुबह छह से रात 10 बजे तक कोई भी ध्वनि प्रदूषण की छूट नहीं दी गई थी.