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केपीएस सरोना के विद्यार्थियों ने नीट 2025 में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

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ShivJun 14, 20252 min read

रायपुर। कृष्णा पब्लिक स्कूल (केपीएस), सरोना के विद्यार्थियों ने एनटीए…

युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षक साझा मंच का बड़ा ऐलान, 16 जून से काली पट्टी लगाकर करेंगे कार्य

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ShivJun 14, 20253 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तिकरण (Rationalisation) नीति के खिलाफ शिक्षक संगठनों…

कांग्रेस के खिलाफ ED जांच पर बोले सांसद बृजमोहन अग्रवाल, “जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा”

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ShivJun 14, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की…

रेत माफियाओं से टीआई का गठजोड़ आया सामने, SP ने एक्शन लेते हुए किया सस्पेंड

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ShivJun 14, 20252 min read

राजनांदगांव। राजनांदगांव में रेत माफियाओं के साथ गठजोड़ रखने वाले…

रायपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में चाकूबाजी, तीन युवकों ने पार्किंग स्टाफ पर किया हमला

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ShivJun 14, 20252 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में शनिवार…

June 15, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

चुनावी प्रचार के नाम पर प्रत्याशी कर रहे शांति भंग, डॉ राकेश गुप्ता ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से की शिकायत

रायपुर।    नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा ध्वनि प्रदूषण कर शान्ति भंग करने की शिकायत राज्य निर्वाचन आयुक्त से की गई है. शिकायत में कहा गया कि चुनाव प्रचार के लिए गली-मोहल्ले में तेज आवाज में ढोल-नगाड़े बजाने के साथ लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा हैं. डॉक्टर राकेश गुप्ता ने अपनी शिकायत में आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश का पालन कराने की मांग की है. 

डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि निकाय चुनाव के दौरान तेज आवाज में हो रहे तेज प्रचार-प्रसार से आमजन को शांति पूर्वक जीवन जीने में कष्ट हो रहा है. शिकायत में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश In Church of God (Full Gospel) in India vs KKR Majectic Colony Welfare Association (2000 7 SSC 282) का हवाला दिया गया है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ध्वनि प्रदूषण से सम्बंधित एक जनहित याचिका भी लंबित है. 

आवास एवं पर्यावरण विभाग ने जारी किया था आदेश

आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 11 सितंबर 2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन साउंड बॉक्स का इस्तेमाल न करे. अगर किसी वाहन में साउंड बॉक्स पाया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और वाहन का रिकॉर्ड रखा जाएगा. आदेश में सुबह छह से रात 10 बजे तक कोई भी ध्वनि प्रदूषण की छूट नहीं दी गई थी.