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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर किया दुःख व्यक्त

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ShivDec 26, 20241 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन…

वीर बाल दिवस : पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, लड़कियों ने मारी बाजी

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ShivDec 26, 20242 min read

रायपुर।    कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में वीर…

अटल जन्म शताब्दी पर राजभवन में काव्यपाठ, राज्यपाल से सम्मानित हुए ‘लघु अटल’ विकास शर्मा

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ShivDec 26, 20241 min read

रायपुर।    पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के…

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, दिल्ली AIIMS में ली अंतिम सांसे

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ShivDec 26, 20242 min read

नई दिल्ली। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का आज…

December 26, 2024

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जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल से जमीन खरीदना महंगा : अब गाइडलाइन दर में 30% की नहीं मिलेगी छूट, मंत्री चौधरी बोले – किसानों को होगा फायदा

रायपुर-    छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री में मिली 30 प्रतिशत तक की छूट की योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है. पिछली सरकार ने 5 साल पहले रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया था. यह अवधि समाप्त होने के कारण लोगों को अब 100 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क देना होगा.

बता दें कि कांग्रेस सरकार ने 30% छूट देने के बाद पंजीयन शुल्क 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 4% कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछली पंजीयन शुल्क वृद्धि को यथावत रखा है. अब लोगों को इस तरह दोहरा भार पड़ेगा कि उन्हें गाइडलाइन दर पर रजिस्ट्री कराना होगा और 4% पंजीयन शुल्क भी देना पड़ेगा. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी का कहना है, गाइडलाइन जमीनों के रेट में 30 प्रतिशत छूट समाप्त होने पर छत्तीसगढ़ के खजाने में 1000 करोड़ तक एक्स्ट्रा राजस्व आएगा. इससे किसानों को भी फायदा होगा. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पिछले तीन साल में जमीनों का गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाया था. अलग से जमीन की खरीदी पर 30 प्रतिशत छूट दे दी थी. यह छूट 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी. शासन ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया.

जमीन अधिग्रहण में लोगों को मिलेगा फायदा

जमीनों का अधिग्रहण होने पर लोगों को जमीन की गाइडलाइन रेट कम होने से उन्हें कुल रकम में एक तिहाई रकम का नुकसान हो रहा था. किसानों की जिस जमीन का रेट 10 लाख रुपए है, अधिग्रहण पॉलिसी के तहत उन्हें चार गुना यानी 40 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए था. गाइडलाइन में जारी छूट की वजह से उन्हें 30 लाख रुपए ही मिल रहे थे.