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महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी भयानक आग, फटे सिलेंडर, कई टेंट जलकर हुए खाक

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ShivJan 19, 20252 min read

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ShivJan 19, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का…

कबाड़ियों के खिलाफ पुलिस ने छेड़ा बड़ा अभियान, 8.57 लाख का कबाड़ जब्त

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ShivJan 19, 20251 min read

बिलासपुर।  छत्तीसगढ के बिलासपुर जिले में पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह…

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ShivJan 19, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नगरीय निकाय चुनाव में…

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ShivJan 19, 20254 min read

रायपुर। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव से पहले साय कैबिनेट…

January 19, 2025

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अवैध प्लाटिंग पर फिर चला बुलडोजर, बहतराई, मोपका और बिजौर में नगर निगम ने की कार्रवाई

बिलासपुर।    शहर में चल रहे अवैध प्लाटिंग के खिलाफ़ नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाट में बनाए गए सड़क, नाली और बाऊण्ड्रीवाल को तोड़ दिया है. निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है.

नगर निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत अवैध कालोनी निर्माण और प्लाटिंग का कार्य मोपका, बहतराई, बिजौर में किया जा रहा था. इस पर आज निगम ने बुलडोजर चलाया. जानकारी के मुताबिक, सुनील कुमार सोनकर द्वारा ‘‘ग्राम-बहतराई‘‘, तहसील व जिला- बिलासपुर स्थित भूमि खसरा क्र.180/1 क्षेत्रफल 0.2646 हेक्टेयर को 05 टुकड़ों में विभक्त कर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिसमें अवैध प्लाटिंग के उद्देश्य से बनाई गई कच्ची सड़क, सीसी नाली को नगर निगम ने उखाड़ दिया है.

सुनील सोनकर द्वारा ग्राम बहतराई की भूमि खसरा क्र.180/1 को बिक्री किया जा रहा है. राजस्व वर्ष 2024-24 के नामांतरण पंजी (ऑनलाईन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नं. 180/1 को विभिन्न टुकड़ों में विक्रय किया गया है. 180/1 में से रकबा 1500 वर्गफीट क्रेता केशव साहू, गोविन्द साहू, मौसम कुमार साहू को, रकबा 1100 वर्गफीट क्रेता संध्या राजपूत को, रकबा 1500 वर्गफीट को क्रेता रानी देवांगन पति शिव मनोहर देवांगन को, रकबा 1100 वर्गफीट क्रेता संध्या राजपूत को, रकबा 1500 वर्गफीट को क्रेता पुष्पा देवी को विक्रय किया गया है. सभी का नामांतरण लंबित है. उक्त खसरा की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उप-पंजीयक बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया गया है.

इसके अलावा ग्राम बहतराई खसरा क्र. 501/1 रकबा 2.6183 हेक्टेयर, खसरा क्र.53/1 रकबा 3.480 हेक्टेयर जो कि शासकीय भूमि है में अवैध कॉलोनाईजरो द्वारा सड़क बनाया गया था, जिसे नगर निगम ने हटाया. ग्राम-मोपका में भूमि खसरा क्र.33/2, 33/3, 33/4 जो कि सत्यनारायण जायसवाल, नर्मदा जायसवाल, रवि नारायण जायसवाल, हरिनारायण जायसवाल, सकुन जायसवाल, दुर्गेशनंदनी जायसवाल, पूर्णिमा जायसवाल, अरूधती पति लक्ष्मी नारायण जायसवाल, मनीष, शलेष, सर्वेश पिता लक्ष्मी नारायण जायसवाल एवं लक्ष्मीन बाई पति देवनारायण जायसवाल के नाम से दर्ज था. उक्त भूमि पर निर्मित कच्ची सड़क को खोदा गया और अवैध निर्माण को हटाया गया. साथ ही संबंधितों की जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उप-पंजीयक बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया गया है.

इसी प्रकार खसरा क्र.35/7 रकबा 0.1034 हे. एवं खसरा 36/2 रकबा 0.1136 हे. भूमि स्वामी राघवेन्द्र कौशिक द्वारा भी अवैध प्लाटिंग कर कच्ची सड़क का निर्माण किया गया था, जिसे हटाया गया. रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र प्रेषित किया गया. उपरोक्त सभी लोगों के ऊपर भविष्य में नगर निगम की ओर से थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज किए जाने की कार्यवाही की जाएगी. इस कार्यवाही के दौरान तहसीलदार मुकेश देवांगन, नायब तहसीलदार सिध्दी गबेल भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, जोन आयुक्त प्रवीण शर्मा, उपअभि. कु. प्रीति कंवर, जुगल किशोर सिंह समेत जोन क्रतांक 7 के कर्मचारी एवं पुलिस बल उपस्थित रहे.