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दुर्ग अफीम खेती मामला: सीएम साय बोले– दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जापान दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री आबे नोरिआकि ने की मुलाकात

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बालोद और बेमेतरा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

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March 9, 2026

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डौण्डी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज निलंबित, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरतने के मामले में संभागायुक्त ने की कार्रवाई

रायपुर।  शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। दुर्ग संभाग से नया मामला सामने आया है, जहां युक्तियुक्तकरण में गंभीर अनियमितता बरतने पर संभाग आयुक्त ने बालोद जिले के डौंडी विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डी ने गंभीर अनियमितताएं बरती थी.

प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि डौण्डी बीआई ने कई शिक्षकों को गलत तरीके से अतिशेष की श्रेणी में डाला है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। रीता गरेवाल, जो अभी परिवीक्षा अवधि में हैं, उन्हें गलत तरीके से अतिशेष माना गया। इसी तरह नूतन कुमार साहू को भी ऐसे ही हालात में अतिशेष गिना गया, जबकि स्कूल में गणित विषय का एक ही शिक्षक पदस्थ है।

पूर्व माध्यमिक शाला साल्हे, धुरवाटोला और पूत्तरवाही में भी विषय और शिक्षक चयन में गंभीर त्रुटियां पाई गईं। इन सभी मामलों में बीईओ भारद्वाज की ओर से गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता बरती गई, जिसके फलस्वरूप संभागीय आयुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालोद निर्धारित किया गया है।