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धान खरीदी में अनियमितता, उपार्जन केंद्र प्रभारी निलंबित

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ShivJan 30, 20251 min read

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मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों को गुप्त नवरात्रि की दी बधाई

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ShivJan 30, 20251 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को गुप्त नवरात्रि की…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

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ShivJan 30, 20251 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय…

January 30, 2025

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भाजपा पार्षद पर जमीन हड़पने का आरोप, हाईकोर्ट ने निगम के बेदखली नोटिस पर लगाई रोक

बिलासपुर।  दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम के आयुक्त ने जिस जमीन को पहले निजी बताते हुए भूमि स्वामी महिला को क्लीन चिट दी थी, भाजपा पार्षद के इशारे पर उसी जमीन काे विवादित बताते हुए बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है. याचिकाकर्ता नीलिमा नैयर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भाजपा पार्षद पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उसकी जमीन को विवादित बातकर हड़पने का आरोप लगाते हुए याचिका लगाई है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक नोटिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. रिसाली निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई जस्टिस एन के चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में हुई.

याचिकाकर्ता नीलिमा नैयर ने खसरा नंबर 398/2 क्षेत्रफल 4600 वर्ग फीट भूमि खरीदी है. यह जमीन वार्ड क्रमांक 61 प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई में पंजीकृत विक्रय विलेख 5-9-2019 के तहत स्थित है. जमीन की खरीदी के बाद याचिकाकर्ता ने उस भूमि को सुरक्षित रखने के लिए तार और लोहे की छड़ से घेर दिया. इससे पहले संजय कुमार वर्मा और अन्य द्वारा शिकायत किए जाने पर जांच की गई और आयुक्त, नगर निगम, रिसाली द्वारा 6-3-2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. रिपाेर्ट में शिकायत को झूठा बताते हुए उक्त जमीन को उसका होना बताया था. रिपोर्ट में बताया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपनी जमीन पर एंगल लगाया है और उसने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि भाजपा का एक वार्ड पार्षद उक्त जमीन को उसे बेचने के लिए दबाव बना रहा है. इसलिए उसके प्रभाव में आकर रिसाली नगर निगम के आयुक्त ने 4-12-2024 को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण होना बताया है.

मामले में कोर्ट ने कहा कि आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली द्वारा प्रस्तुत विरोधाभासी दस्तावेजों अर्थात 6-3-2023 और 4-12-2024 को जारी नोटिस पर विचार करने के पश्चात, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को 4-12-2024 को निगम कमिश्नर द्वारा जारी किए गए विवादित नोटिस के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई गई है.