Special Story

पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को लगा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को लगा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

ShivFeb 22, 20252 min read

बिलासपुर। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत…

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही सुगबुगाहट के बीच अमरजीत भगत का फिर छलका दर्द, कहा-

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही सुगबुगाहट के बीच अमरजीत भगत का फिर छलका दर्द, कहा-

ShivFeb 22, 20251 min read

अंबिकापुर। पूर्व मंत्री और प्रदेश के बड़े आदिवासी कांग्रेस नेता अमरजीत…

दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत…

दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत…

ShivFeb 22, 20251 min read

जांजगीर-चाम्पा।  छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में आज सुबह-सुबह तेज रफ्तार…

February 22, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

लाेहारीडीह कांड में बड़ा अपडेट : दोबारा पीएम करने कब्र से निकाली जा रही शिव प्रसाद की लाश, 23 लोगों को कोर्ट से मिली जमानत

कवर्धा।  कबीरधाम जिले के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड में बड़ा अपटेड आया है. मृतक शिव प्रसाद साहू की बेटी ने दोबारा पीएम कराने याचिका लगाई थी. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोबारा पीएम करने का आदेश दिया था. अब कब्र खोदकर शिव प्रसाद साहू की लाश को बाहर निकाली जा रही है. वहीं 23 लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है.

बता दें कि हत्या के आरोप में पुलिस ने 166 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें 33 महिला सहित 69 लोगो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. वहीं हत्या के शक में बंद विचाराधीन कैदी प्रशांत साहू की जेल में मौत हो गई थी. रेंगाखार थाने में इन सभी के खिलाफ अलग-अलग कुल पांच मामले पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें ग्रामीणों ने आवेदन दी थी. 23 लोग निर्दोष हैं. उनको भी सलाखों के भीतर रखा गया, इस पर कबीरधाम पुलिस ने एसआईटी टीम गठित की थी, जिसमें इन 23 लोगो के खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाई थी. इसके चलते इन लोगों के खिलाफ दर्ज चार एकआईआर को समाप्त कर दिए गए हैं. एक मामला दर्ज है, जिसमें पुलिस के साथ लोहारीडीह कांड में बदसलूकी और मारपीट का मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन पुलिस साथ मारपीट, पथराव करने के आरोप में अभी भी मामला दर्ज है. इस मामले में अदालत ने 23 अरोपियों को कल देर शाम 84 दिन बाद जमानत दी है.

जानिए पूरा मामला

14 सितंबर की दरमियानी रात को शिव प्रसाद साहू उर्फ कचरू साहू की हत्या कर मध्यप्रदेश के बिरसा थाना क्षेत्र के गांव में हत्या कर शव को पेड़ में लटका दिए थे और अरोपियों ने जुर्म को छुपाने के लिए फांसी का रूप दे दिया था. इस मामले में मध्यप्रदेश पुलिस ने प्राथिमक जांच में आत्महत्या करार दे दिए थे. इसके बाद इस मामले में खूब राजनीति भी हुई. मृतक कचरू साहू की बेटी ने आरोप लगाई थी कि मेरे पिता ने आत्महत्या नहीं की है. उसको मार कर लटकाया गया है. इस आधार पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें दोबारा पीएम हुई. उसके बाद मध्यप्रदेश प्रदेश पुलिस ने घटना की बारीकी से जांच पड़ताल की तब जाकर स्पष्ठ हुआ कि कचरू साहू की हत्या हुई है. इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है. वहीं आज कचरू साहू की 83 दिन बाद कब्र खोदकर लाश को निकाल रहे हैं, जिसमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त टीम शमिल है.