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मध्यप्रदेश में निवेश का यही समय है और सही समय : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

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ShivFeb 24, 202512 min read

भोपाल।    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित मध्यप्रदेश से विकसित…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों से की वन-टू-वन चर्चा

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ShivFeb 24, 20252 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले…

शराब घोटाला: ED की विशेष कोर्ट ने डिस्टलरी को आरोपी बनाने ढेबर की याचिका की स्वीकार, 8 कंपनियों को बनाया आरोपी

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ShivFeb 24, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में डिस्टलरी (शराब निर्माताओं)…

दर्दनाक हादसा : बाइक सवारों को कार ने मारी टक्कर, फिर हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरा घायल

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ShivFeb 24, 20251 min read

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February 24, 2025

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मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति देने का दिया निर्देश, पर रखी यह शर्त…

बिलासपुर। मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 13 सितंबर 2021 में गठित समिति से निर्णय लेकर दो माह के भीतर योग्यता के अनुसार आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है. 

याचिकाकर्ता खिलेश्वरी साहू, सिद्धार्थ सिंह परिहार, अश्वनी सोनवानी, त्रिवेणी यादव, बिंद्रा आदित्य के पति प्रदेश के विभिन्न जिला में शिक्षाकर्मी के पद में पदस्थ थे, जिनका सेवा काल के दौरान निधन हो गया. आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन विभाग ने आवेदकों के पास बीएड, डीएड डिग्री व शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं होने के आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया. इस पर आवेदकों ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा, सी जयंत राव सहित अन्य के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई.

मामले में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की. याचिका में बताया गया कि विवादित अनुकंपा नियुक्ति के मामले में निराकरण करने 13 सितंबर 2021 को कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया.

कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के पति/पिता/बड़े भाई शिक्षाकर्मी ग्रेड I और III के पदों पर नियुक्ति थे. सेवाकाल के दौरान उनकी मौत पर आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया, लेकिन उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं होने के कारण आवेदन स्वीकार नहीं किया गया. वर्तमान में विभाग में शिक्षाकर्मियों के पद उपलब्ध नहीं हैं. इस पर कोर्ट ने विवाद के समाधान के लिए 13 सितंबर 2021 को गठित समिति से निर्णय लेकर दो माह के भीतर आश्रितों को नौकरी देने का निर्देश दिया.