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स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान: श्याम बिहारी जायसवाल

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ShivMar 3, 20253 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी…

छत्तीसगढ़ बजट 2025-26: समावेशी विकास को गति देने वाला बजट – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

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ShivMar 3, 20253 min read

रायपुर।     उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट…

बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी तीव्र गति – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivMar 3, 20254 min read

रायपुर।    यह बजट वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते…

एक्स पर नंबर 1 ट्रेंड में रहा #CG_ की _ प्रGATI_ का _ बजट

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ShivMar 3, 20251 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ का बजट आज एक्स पर ट्रेंड में…

March 3, 2025

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IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने दर्ज एफआईआर पर लगाई रोक

बिलासपुर-   आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके खिलाफ सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है. जीपी सिंह ने इस एफआईआर को समाप्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2015 में दुर्ग निवासी कमल सेन का बिल्डर सिंघानिया से व्यावसायिक लेन देन को लेकर विवाद हुआ था. इस दौरान सिंघानिया ने सेन के सामने आईपीएस जीपी सिंह को फोन करने की बात कही, मगर फोन पर कोई बात नहीं हुई थी. इसके 6 साल बाद 2021 में कमल सेन ने सुपेला थाने में एक एफआईआर दर्ज कराकर कहा कि जीपी सिंह ने उनसे 20 लाख की मांग करते हुए धमकी दी है. कमल सेन के आवेदन पर भिलाई के सुपेला थाना में जीपी सिंह के खिलाफ भयादोहन का अपराध दर्ज किया गया. इस एफआईआर को निरस्त करने आईपीएस सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डीबी में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने माना कि 6 साल बाद जाकर शिकायतकर्ता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है जो एक काफी लम्बा समय है. इसके साथ ही किसी लोक सेवक के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने धारा 197 में अनुमति लेनी होती है, जो नहीं किया गया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस एफआईआर पर रोक लगाई है.

बता दें कि आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस शासन काल में अलग-अलग मामले में जुर्म दर्ज किया गया. उन्हें जेल भी भेजा गया और बर्खास्त कर दिया गया था. इसके खिलाफ उन्होंने कैट में अपील पेश की. कैट ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए राज्य शासन को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को चार सप्ताह में निरस्त कर बहाल करने का आदेश दिया है.