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ट्रांसफार्मर में डीओ चढ़ाने का काम कर रहा था ठेका श्रमिक, 33 केवी की सप्लाई अचानक हो गई चालू, गंभीर रूप से घायल

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ShivJun 2, 20252 min read

गरियाबंद। जिले के फिंगेश्वर नगर में ट्रांसफार्मर पर डीओ (ड्रॉपआउट फ्यूज) चढ़ाने के दौरान…

डॉक्टर की दबंगई और अस्पताल की बदहाली : ड्यूटी छोड़ निजी क्लिनिक पहुंचे डॉक्टर, पत्रकार से की अभद्रता

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ShivJun 1, 20252 min read

खैरागढ़। खैरागढ़ जिला मुख्यालय स्थित सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं…

हमारी सरकार बस्तर में शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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ShivJun 1, 20254 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ ने बौद्ध धर्म से जुड़ी सुंदर स्मृतियों को…

June 2, 2025

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हाईकोर्ट से बड़ी राहत : प्रधानपाठक के निलंबन पर लगी रोक, जांच समिति के फैसले को दी थी चुनौती

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंडो जनजाति के प्रधानपाठक मानसिंह पंडो के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है. दरअसल, मानसिंह पंडो के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर सवाल उठे थे. उनके खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति के विशेषाधिकार का अनुचित लाभ उठाया है. मामले में जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र परीक्षण समिति ने जांच के बाद उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया था. 

कार्रवाई से नाराज मानसिंह पंडो ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक निलंबन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है.

गौरतलब है कि मानसिंह पंडो के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था. अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अगली सुनवाई तक उनके निलंबन पर रोक लगा दी गई है.