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सरकारी राशन दुकान में सेंधमारी, ताला तोड़कर 26 क्विंटल चावल और इलेक्ट्रॉनिक कांटा ले उड़े चोर

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

कवर्धा। जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बानो में चोरों…

स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती पर मुख्यमंत्री साय ने किया श्रद्धापूर्वक नमन

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Shiv Mar 8, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय…

छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का निधन, पटना के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विश्वरंजन का शनिवार…

अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 1 एकड़ जमीन पर हो रहे निर्माण पर लगाई रोक

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के…

भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

दुर्ग। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के द्वारा किए…

March 8, 2026

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राजस्व मंडल का बड़ा आदेश: पूर्व CS विवेक ढांड की संपत्ति और दस्तावेजों को रखें यथावत…

रायपुर। पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड की सिविल लाइन स्थित जमीनों की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में राजस्व मंडल ने अहम आदेश पारित किया है. मंडल ने अगले एक महीने तक संबंधित भूमि और उससे जुड़े सभी राजस्व अभिलेखों को यथावत रखने के निर्देश दिए हैं.

इस मामले में आवेदक नारायण लाल शर्मा ने राजस्व मंडल में याचिका दायर कर पूर्व सीएस विवेक ढांड और उनके परिवार को सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है. प्रकरण की सुनवाई फिलहाल राजस्व मंडल में जारी है.

आवेदक की शिकायत के अनुसार, सिविल लाइन के मुख्य मार्ग पर स्थित करीब 1 लाख 53 हजार वर्ग फीट नजूल भूमि वर्ष 1964 में विवेक ढांड के परिवार को आवासीय पट्टे के रूप में आवंटित की गई थी, जिसकी रजिस्ट्री लगभग 1 लाख 23 हजार रुपये में होना बताया गया है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि उक्त भूमि को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर 58 हजार, 37 हजार, 23 हजार वर्ग फीट सहित शेष भूमि को ढांड परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम हस्तांतरित किया गया, जो नियमों के विपरीत बताया जा रहा है.

आवेदक का आरोप है कि आवासीय पट्टे पर दी गई जमीन का किसी अन्य प्रयोजन, विशेषकर व्यावसायिक उपयोग, के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि पूर्व सीएस द्वारा इसका व्यावसायिक उपयोग किया गया. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि पिछली भूपेश सरकार की फ्रीहोल्ड नीति का लाभ उठाकर उक्त जमीन को फ्रीहोल्ड कराया गया, जिसमें गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं.

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की फ्रीहोल्ड नीति को निरस्त कर दिया है और उससे जुड़ी अनियमितताओं की जांच चल रही है. उन्हें जानकारी मिली है कि पूर्व सीएस द्वारा जमीन बेचने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी.

मामले में सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद राजस्व मंडल अध्यक्ष ने जमीन और उससे जुड़े सभी अभिलेखों को फिलहाल यथावत रखने का आदेश दिया है.

आदेश की कॉपी: