Special Story

सरकार ने जारी की निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद की सूची, देखें पूरी लिस्ट…

सरकार ने जारी की निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद की सूची, देखें पूरी लिस्ट…

ShivApr 2, 20252 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड और…

प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं भुगतान

प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं भुगतान

ShivApr 2, 20251 min read

रायपुर।   साय सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में…

April 3, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

शासकीय कार्यों में बड़ी लापरवाही, एसडीएम ने पटवारी को किया निलंबित

अंबिकापुर। शासकीय कार्यों में लापरवाही के चलते पटवारी नारायण सिंह पर गाज गिरी है. तहसील उदयपुर के हल्का पटवारी नारायण सिंह, जो हल्का नंबर-8 चैनपुर में पदस्थ हैं, उन्हें शासकीय कार्यों में लापरवाही और कदाचार के कारण निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) उदयपुर ने की है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटवारी नारायण सिंह पर ग्राम कवलगिरी के कृषक बंधन से रकबा संशोधन कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का आरोप है. साथ ही उन पर कृषक से एक हजार रुपये लेने का भी आरोप है. पटवारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 03 (1) की कंडिका (ड) एवं (च) के विपरीत पाया गया. पटवारी का यह कृत्य शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है. इस मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 09 के तहत नारायण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.