Special Story

रायपुर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, 10 दिन में 614 नशेड़ी ड्राइवर पकड़े गए

रायपुर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, 10 दिन में 614 नशेड़ी ड्राइवर पकड़े गए

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने और नशे…

दुर्ग अफीम खेती मामला: सीएम साय बोले– दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

दुर्ग अफीम खेती मामला: सीएम साय बोले– दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जापान दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री आबे नोरिआकि ने की मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जापान दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री आबे नोरिआकि ने की मुलाकात

Shiv Mar 9, 2026 1 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित…

March 9, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

होटलों और ठेलों में घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग पर बड़ी कार्रवाई

मोहला। कलेक्टर तुलिका प्रजाप्रति के निर्देशन में जिले में खाद्य विभाग द्वारा अचानक दबिश देते हुये विकासखंड मोहला एवं अंबागढ चौकी में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग व भंडारण करने वाली दुकानों पर छापा मारा गया। यह छापेमारी विकासखंड मोहला के सोनी होटल, आसमा भोजनालय एवं दादू होटल तथा विकासखंड अंबागढ चौकी स्थित अपना बिरयानी एंड कबाब सेन्टर, सिन्हा बिरयानी सेंटर, सिन्हा भोजनालय एवं दोसा इटली सेंटर तथा यादव होटल पर की गई, जहाँ व्यावसायिक कार्य के लिये घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था। मौके से कुल 06 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

यह कार्रवाई जिले के बाजार क्षेत्रों में की गई, जिसमें कई दुकानों, ठेले में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध उपयोग करते हुए पकड़ा गया। जांच के दौरान टीम को कई स्थानों पर घरेलू उपयोग हेतु निर्धारित एलपीजी सिलेंडरों का व्यवसायिक रूप से उपयोग करते हुए पाया गया। यह कार्य न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत खतरनाक है।

जांच दल में खाद्य अधिकारी आशीष रामटेके, सहायक खाद्य अधिकारी धरमू राम किरंगे, खाद्य निरीक्षक विश्वनाथ बंजारे, हेमंत नायक व सहायक प्रोग्रामर राहुल चन्द्राकर सम्मिलित थे। संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रखा जायेगा।