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प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकास के मॉडल पर हो रहा मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivApr 3, 20254 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र…

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रदायगी हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति

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ShivApr 3, 20252 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य…

70 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, छिपकली गिरी मध्याह्न भोजन बच्चों को परोसा, अस्पताल में चल रहा ईलाज

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ShivApr 3, 20251 min read

बलरामपुर। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले…

April 3, 2025

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रायपुर संभाग आयुक्त की बड़ी कार्रवाई: कमिश्नर कावरे ने PIT NDPS एक्ट में 2 आरोपियों को 6 महीने और 2 को 3 महीने के लिए भेजा जेल…

रायपुर। रायपुर संभाग के आयुक्त महादेव कावरे ने मादक पदार्थ (गांजा) तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए PIT एनडीपीएस एक्ट, 1988 की धारा 10 के तहत चार आरोपियों को जेल भेजने का आदेश जारी किया है। इनमें उदय जैन (थाना खमतराई) और बाबू उर्फ देंगा सरदार (थाना माना कैंप) को 6-6 महीने के लिए, जबकि अजीत सिंह (थाना आमा नाका) और बैशाखू ध्रुव (थाना उरला) को 3-3 महीने के लिए जेल भेजा गया है। यह कार्रवाई नशा तस्करी पर रोक लगाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

जानिए क्या होता है PIT NDPS एक्ट

पिट यानी PIT एनडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं। यह कार्रवाई शासन की ओर से की जाती है। यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है।

PIT NDPS एक्ट के तहत ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जिनके द्वारा लगातार अवैध रूप से मादक पदार्थों का व्यापार, गतिविधि की जा रही है। तथा निरुद्ध के बिना ऐसे कार्य को रोकने के अन्य कोई विकल्प नहीं हो।