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“मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” प्रारम्भ करने की स्वीकृति

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ShivApr 1, 20259 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को…

भारत निर्वाचन आयोग का राजनीतिक दलों के साथ सबसे बड़ा सहभागिता अभियान

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ShivApr 1, 20252 min read

नई दिल्ली।  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में निर्वाचक…

पोटाकेबिन के छात्र की मौत, कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन

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ShivApr 1, 20251 min read

रायपुर।    बीजापुर के दुगाईगुड़ा स्थित बालक रेसिडेंशियल स्कूल के…

दंतेवाड़ा के गीदम में मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए 299.85 करोड़ की मिली प्रशासकीय स्वीकृति

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ShivApr 1, 20252 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देश हैं कि शासन…

April 1, 2025

Apni Sarkaar

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रायपुर संभाग आयुक्त की बड़ी कार्रवाई: कमिश्नर कावरे ने PIT NDPS एक्ट में 2 आरोपियों को 6 महीने और 2 को 3 महीने के लिए भेजा जेल…

रायपुर। रायपुर संभाग के आयुक्त महादेव कावरे ने मादक पदार्थ (गांजा) तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए PIT एनडीपीएस एक्ट, 1988 की धारा 10 के तहत चार आरोपियों को जेल भेजने का आदेश जारी किया है। इनमें उदय जैन (थाना खमतराई) और बाबू उर्फ देंगा सरदार (थाना माना कैंप) को 6-6 महीने के लिए, जबकि अजीत सिंह (थाना आमा नाका) और बैशाखू ध्रुव (थाना उरला) को 3-3 महीने के लिए जेल भेजा गया है। यह कार्रवाई नशा तस्करी पर रोक लगाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

जानिए क्या होता है PIT NDPS एक्ट

पिट यानी PIT एनडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं। यह कार्रवाई शासन की ओर से की जाती है। यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है।

PIT NDPS एक्ट के तहत ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जिनके द्वारा लगातार अवैध रूप से मादक पदार्थों का व्यापार, गतिविधि की जा रही है। तथा निरुद्ध के बिना ऐसे कार्य को रोकने के अन्य कोई विकल्प नहीं हो।