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छत्तीसगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा : माजदा से टकराई स्कूटी, युवक का सिर धड़ से हुआ अलग

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ShivFeb 25, 20252 min read

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ…

पंचायत चुनाव : परिणामों को लेकर हटा सस्पेंस, BJP की नंदिनी और बागी प्रत्याशी ने दर्ज की जीत

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ShivFeb 25, 20253 min read

गरियाबंद।  पिछले 24 घंटे से जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1…

नाबालिग निकला पांच साल की बच्ची की हत्या का आरोपी, दुष्कर्म का किया था असफल प्रयास

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ShivFeb 25, 20252 min read

बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र स्थित स्वर्णिम ईरा कॉलोनी में हुई 5 साल…

बड़ी लापरवाही : अगले हफ्ते से शुरू होगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा, 2025 की जगह 2024 की बांट दी उत्तरपुस्तिकाएं

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ShivFeb 25, 20252 min read

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही।  छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा होने में कुछ ही दिन…

February 25, 2025

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रायपुर संभाग आयुक्त की बड़ी कार्रवाई: कमिश्नर कावरे ने PIT NDPS एक्ट में 2 आरोपियों को 6 महीने और 2 को 3 महीने के लिए भेजा जेल…

रायपुर। रायपुर संभाग के आयुक्त महादेव कावरे ने मादक पदार्थ (गांजा) तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए PIT एनडीपीएस एक्ट, 1988 की धारा 10 के तहत चार आरोपियों को जेल भेजने का आदेश जारी किया है। इनमें उदय जैन (थाना खमतराई) और बाबू उर्फ देंगा सरदार (थाना माना कैंप) को 6-6 महीने के लिए, जबकि अजीत सिंह (थाना आमा नाका) और बैशाखू ध्रुव (थाना उरला) को 3-3 महीने के लिए जेल भेजा गया है। यह कार्रवाई नशा तस्करी पर रोक लगाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

जानिए क्या होता है PIT NDPS एक्ट

पिट यानी PIT एनडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं। यह कार्रवाई शासन की ओर से की जाती है। यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है।

PIT NDPS एक्ट के तहत ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जिनके द्वारा लगातार अवैध रूप से मादक पदार्थों का व्यापार, गतिविधि की जा रही है। तथा निरुद्ध के बिना ऐसे कार्य को रोकने के अन्य कोई विकल्प नहीं हो।