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January 27, 2025

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राजधानी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 बार को किया गया सील, लाइसेंस निलंबित करने के दिए निर्देश

रायपुर।  राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न होटल बारों में छापेमारी की. इस दौरान बड़े पैमाने पर नॉन ड्यूटी पेड मदिरा पकड़ी गई, जिसके बाद आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई होटल बारों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने और नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है.

दरअसल, आबकारी आयुक्त श्याम लाल धावडे़ और कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर जिले के आबकारी अमले द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है. उल्लेखनीय है कि जिले के संयुक्त आबकारी टीम द्वारा 05 जनवरी को एफएल 3 शेमरॉक ग्लोवल प्रा.लि. होटल बार की आकस्मिक जांच की गई थी और 12.300 बल्क लीटर हरियाणा प्रांत की नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जब्त कर विभागीय प्रकरण कायम किया गया था. इसी तरह 12 जनवरी को एफ.एल. 3 मिलानो फुड एंड कंपनी व्हीआईपी रोड रायपुर की संभागीय उड़नदस्ता एवं जिला रायपुर की की संयुक्त आबकारी टीम द्वारा आकस्मिक जांच कर कुल 3.300 बल्क लीटर नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जब्त कर विभागीय प्रकरण कायम किया गया था.

उपरोक्त अनियमितता गंभीर प्रकृति की होने के कारण कलेक्टर (आबकारी) द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत उक्त दोनों एफ.एल. 3 होटल वार लायसेंस को 7 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है. जिसका आदेश आज 24 जनवरी को जारी किया गया है. इसके अनुसार 25 से 31 जनवरी 2025 तक के लिए एफएल 3 सेमरॉक ग्लोबल प्रा.लि. होटल वार और एफएल 3 मिलानो फुड एंड कंपनी व्हीआईपी रोड को सीलबंद की कार्रवाई की जा रही है.

इसके पूर्व बार से पार्सल किये जाने के कारण एफएल 3 ग्रैण्ड नीलम व्हीआईपी रोड रायपुर, एफएल. 3 मेट्रो बार, एफएल 3 योगी बार एवं एफ एल 3 शालू बार का होटल बार लायसेंस को 2 दिवस दिनांक 24 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 तक के लिये निलंबित कर सीलबंद किया गया है.